दिव्यांग कर्मचारियों का PCA भत्ता बंद: सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS दिव्यांग फेडरेशन की याचिका पर जारी किया नोटिस
Praveen Mishra
18 Nov 2025 4:26 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में AIIMS दिव्यांग फेडरेशन द्वारा दायर अनुच्छेद 32 की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका उन दिव्यांग कर्मचारियों के मुद्दे को उठाती है जो देशभर के केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत हैं और जिनका पेशेंट केयर अलाउंस (PCA) बंद कर दिया गया है।
याचिका में बताया गया है कि यह भत्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 7 मई और 21 अप्रैल 2023 की अधिसूचनाओं के आधार पर विभिन्न अस्पतालों द्वारा बंद कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय अनुच्छेद 14 और 21 के साथ-साथ दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 का उल्लंघन है।
याचिका के अनुसार PCA, जिसे हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस (HPCA) भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भत्ता है। यह भत्ता केंद्र सरकार के उन ग्रुप C और D कर्मचारियों को दिया जाता है जो ऐसे अस्पतालों में कार्यरत हैं जिनमें—
• सामान्य अस्पतालों में 30 या अधिक बेड,
• सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में 10 से अधिक बेड
होते हैं।
यह भत्ता इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को—
• संक्रमित रोगों के संपर्क का खतरा,
• बायोहाज़र्ड सामग्री और हॉस्पिटल वेस्ट से जोखिम,
• अस्पताल में लगने वाले संक्रमणों का खतरा,
• रोगियों के सीधे संपर्क से उत्पन्न जोखिम—
का सामना करना पड़ता है।
साथ ही उन्हें नाइट वेटेज अलाउंस और रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, इसलिए PCA एक महत्वपूर्ण सहायता राशि के रूप में दिया जाता था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 14 नवंबर को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब चार सप्ताह में दाखिल करना होगा।

