BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ED गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज ही करेगा सुनवाई

Shahadat

22 March 2024 5:43 AM GMT

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ED गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज ही करेगा सुनवाई

    दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।

    जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

    सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल उल्लेख के लिए आज सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

    सीजेआई ने सिंघवी को बताया कि जस्टिस खन्ना के नेतृत्व वाली विशेष पीठ कोर्ट 2 में बुलाई गई है। उन्होंने सिंघवी से जस्टिस खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा।

    सीजेआई ने कहा कि सिंह जस्टिस खन्ना को बता सकते हैं कि मामला तुरंत सुनवाई के लिए कोर्ट 2 को सौंपा गया है।

    गौरतलब है कि उस समय जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ शराब नीति मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जब सिंघवी कोर्ट 2 पहुंचे, तब तक विशेष पीठ की बैठक समाप्त हो चुकी थी और जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की नियमित पीठ इकट्ठी हो गई थी। जब सिंघवी ने मामले का उल्लेख किया तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसे 3-जजों की विशेष पीठ के समक्ष जाना होगा, जो इसी तरह से जुड़े मुद्दों से निपटती है।

    गौरतलब है कि 3 जजों की यह विशेष पीठ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाले मामलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा गया।

    जब सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की याचिका किसी भी पीएमएलए प्रावधानों को चुनौती नहीं दे रही है तो जस्टिस खन्ना ने जोर देकर कहा कि इसे 3-जजों की पीठ के समक्ष जाना होगा।

    जस्टिस खन्ना ने कहा कि कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें यह भी बताया कि मामले की सुनवाई विशेष पीठ को करनी है।

    जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से कहा कि नियमित पीठ के मामलों की सुनवाई के बाद विशेष पीठ आज जुटेगी।

    फरवरी में इसी पीठ ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ED गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था।

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