सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत के लिए मनीष सिसौदिया की याचिकाओं को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत

Shahadat

4 March 2024 9:13 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत के लिए मनीष सिसौदिया की याचिकाओं को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत

    सुप्रीम कोर्ट सोमवार (4 मार्च) को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जमानत की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर सुधारात्मक याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

    पूर्व डिप्टी सीएम की ओर से पेश सीनियर वकील एएम सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने यह कहकर सिसौदिया की नई जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी कि क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तात्कालिकता को स्वीकार करते हुए मामले पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता को एक ईमेल अनुरोध भेजने के लिए कहा।

    सिंघवी ने इससे पहले 5 फरवरी को भी इस मामले का जिक्र किया था।

    सुधारात्मक याचिका में दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में सिसोदिया के लिए जमानत की मांग की गई, जहां वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज आरोपों का सामना कर रहे हैं।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने पिछले साल 30 अक्टूबर को दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित CBI और ED मामलों में जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जमानत देने से इनकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर तीन महीने में मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया नई जमानत के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे। 13 दिसंबर को इसी खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी।

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