तमिलनाडु को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
28 Feb 2024 7:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि राज्य सरकार (तमिलनाडु) को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा,
"हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि जांच अधिकारी पीडब्लू-19 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें एक उचित व्यक्ति के रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों को इस पहलू पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए।",
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक आपराधिक अपील पर फैसला करते समय आई, जहां हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी के तहत निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण फोन कॉल साक्ष्य को खारिज कर दिया।
केस डिटेलः विलियम स्टीफन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, क्रिमिनल अपील नंबर 607/2024
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एससी) 168