Specific Relief Act | धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही डिक्री अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित की गई हो: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

5 Sep 2024 5:07 AM GMT

  • Specific Relief Act | धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही डिक्री अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित की गई हो: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act) की धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो।

    रमनकुट्टी गुप्तान बनाम अवारा (1994) 2 एससीसी 642 और वी.एस. पलानीचामी चेट्टियार फर्म बनाम सी. अलगप्पन और अन्य (1999) 4 एससीसी 702 के उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की:

    "हमारे विचार में 1963 अधिनियम की धारा 28 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसी मुकदमे में लागू हो सकती है, जिसमें डिक्री पारित की गई" उसको व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए, जिससे प्रथम दृष्टया न्यायालय को भी इसमें शामिल किया जा सके, भले ही निष्पादन के अधीन डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो।"

    न्यायालय ने आगे कहा कि निष्पादन न्यायालय के पास अपीलीय न्यायालय द्वारा संपत्ति क्रेता को राशि का भुगतान करने के लिए निर्धारित समय का विस्तार देने की शक्ति है, बशर्ते कि निष्पादन न्यायालय वह न्यायालय भी हो जिसने मूल विशिष्ट निष्पादन वाद पर विचार किया और निर्णय दिया हो।

    न्यायालय ने तर्क दिया,

    “सीपीसी की धारा 37 के अनुसार, डिक्री के निष्पादन के संबंध में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय या उस प्रभाव के शब्द, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो में शामिल होंगे: (क) प्रथम दृष्टया न्यायालय भले ही निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित की गई हो; और (ख) जहां प्रथम दृष्टया न्यायालय का अस्तित्व समाप्त हो गया हो, या उसे निष्पादित करने का क्षेत्राधिकार न रहा हो, वहां वह न्यायालय, जिसके पास यदि वह वाद जिसमें डिक्री पारित की गई, डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के समय संस्थित किया गया, ऐसे वाद पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा। इस प्रकार, 1963 अधिनियम की धारा 28 के तहत अनुबंध के निरसन या समय के विस्तार के लिए आवेदन पर निष्पादन न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है, बशर्ते कि यह वह न्यायालय हो जिसने सीपीसी की धारा 37 के अनुसार डिक्री पारित की हो।”

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने आगे कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 28(1) के तहत आवेदन को मूल मुकदमे में आवेदन के रूप में दायर किया जाना चाहिए।

    “इसलिए कानून तय है कि 1963 अधिनियम की धारा 28(1) के तहत अनुबंध के निरसन या समय के विस्तार की मांग करने वाले आवेदन को मूल मुकदमे में आवेदन के रूप में तय किया जाना चाहिए, जिसमें डिक्री पारित की गई, भले ही मुकदमे का निपटारा हो चुका हो। अनुक्रम के रूप में भले ही निष्पादन न्यायालय उस मुकदमे के संदर्भ में प्रथम दृष्टया न्यायालय हो, जिसमें निष्पादन के अधीन डिक्री पारित की गई, उसे धारा 28 के तहत दायर आवेदन को मुकदमे की फाइल में स्थानांतरित करना चाहिए।

    न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज की, जिसने बिक्री के शेष प्रतिफल को जमा करने के लिए प्रतिवादियों को समय विस्तार देने के निष्पादन न्यायालय का आदेश बरकरार रखा। प्रतिवादियों ने संपत्ति बेचने के लिए समझौते को लागू करने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को ब्याज के साथ बयाना राशि वापस करने का निर्देश दिया।

    अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादियों की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ताओं को दो महीने के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने पर प्रतिवादियों के पक्ष में सेल डीड निष्पादित करने का निर्देश दिया। प्रतिवादियों ने सेल डीड के निष्पादन और रजिस्ट्रेशन और कब्जे की डिलीवरी की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष निष्पादन आवेदन दायर किया। इस बीच अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपीलीय न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया।

    दूसरी अपील खारिज होने के बाद प्रतिवादियों ने निष्पादन न्यायालय से शेष राशि न्यायालय में जमा करने की अनुमति मांगी। अपीलकर्ताओं ने इस अनुरोध का विरोध किया। 1963 अधिनियम की धारा 28 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें इस आधार पर अनुबंध रद्द करने की मांग की गई कि प्रतिवादी निर्धारित दो महीने की अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहे।

    निष्पादन न्यायालय ने अपीलकर्ताओं का आवेदन खारिज किया और प्रतिवादियों को शेष राशि जमा करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं का पुनर्विचार आवेदन खारिज किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील हुई। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि निष्पादन न्यायालय के पास शेष राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि निष्पादन के तहत डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई। अधिनियम की धारा 28(1) के अनुसार, यदि न्यायालय ने संपत्ति की खरीद या पट्टे के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री जारी की है और क्रेता न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय (या न्यायालय द्वारा दी गई किसी अतिरिक्त समय) के भीतर आवश्यक राशि का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता अनुबंध रद्द करने के लिए उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सीपीसी की धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालय की डिक्री को मूल मुकदमे की निरंतरता माना जाता है। प्रथम दृष्टया न्यायालय को डिक्री पारित करने वाला माना जाता है।

    इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निष्पादन न्यायालय के पास विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 28 के तहत आवेदनों से निपटने का अधिकार क्षेत्र था। हालांकि, इसने यह भी माना कि निष्पादन न्यायालय को आवेदन को निष्पादन पक्ष के बजाय मूल मुकदमे के हिस्से के रूप में मानना ​​चाहिए था।

    हालांकि, न्यायालय ने प्रक्रियात्मक अनियमितता के बावजूद विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों ने अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए लगातार अपनी तत्परता और इच्छा का प्रदर्शन किया, जबकि अपीलकर्ताओं ने कई अपीलों को आगे बढ़ाकर निष्पादन में देरी की। न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के तहत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि ऐसा करने से डिक्री धारकों के साथ गंभीर अन्याय होगा।

    केस टाइटल- ईश्वर (अब मृत) थ्र. एलआरएस और अन्य बनाम भीम सिंह और अन्य।

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