SIR | वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता जाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

17 July 2026 6:00 PM IST

  • SIR | वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता जाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब अपने आप नागरिकता का दर्जा खोना नहीं है।

    कोर्ट ने बताया कि उसने बिहार SIR फैसले में यह साफ कर दिया था कि नागरिकता तय करने का आखिरी अधिकार भारत के चुनाव आयोग (ECI) के पास नहीं है, और वोटर लिस्ट से नाम हटने से ही किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच प्रसेनजीत बोस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में SIR से बाहर किए गए लोगों की अपील सुनने के लिए बने अपीलीय ट्रिब्यूनल में सुनवाई की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई राहतें मांगी गईं।

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक, 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल (जिनमें से 2 जजों ने इस्तीफा दे दिया है) के सामने अभी भी 34 लाख अपीलें पेंडिंग हैं। उन्होंने बताया कि अब तक बहुत कम अपीलें (लगभग 38,000) ही तय हुई हैं, और उनसे पता चलता है कि कम से कम 70% अपीलें मंजूर की गईं।

    जब अपीलें पेंडिंग हैं, तब पश्चिम बंगाल सरकार ने वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) और अन्नपूर्णा योजना जैसे कल्याणकारी उपायों का लाभ न देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए। सीनियर वकील ने बताया कि ऐसे लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी नहीं दिए जा रहे हैं।

    इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट के बिहार SIR फैसले के अनुसार, ECI नागरिकता तय करने वाली संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है। बल्कि, जब किसी व्यक्ति को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, तो ECI की यह जिम्मेदारी है कि वह उनकी नागरिकता का दर्जा तय करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करे।

    जस्टिस बागची ने कहा,

    "हमें इस बात का पता है। हमने अपने बिहार SIR फैसले में साफ किया कि ECI की यह जिम्मेदारी है कि जैसे ही कोई फैसला हो, उसे नागरिकता कानून के तहत फैसले के लिए मंत्रालय को भेजना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, उनका स्टेटस बना रहना चाहिए।"

    इसके जवाब में गोपाल एस. ने कहा कि किसी को यह अंदाजा नहीं था कि SIR के बाद सरकार लिस्ट से हटाए गए लोगों को दूसरे लाभ देना बंद कर देगी।

    आगे कहा गया,

    "मुझे लगता है कि सही बात तो यह है कि न तो उन्होंने बताया और न ही हमें यह अंदाज़ा था कि यहां रहने वाले लोगों को मिलने वाली दूसरी कल्याणकारी योजनाएं भी वापस ले ली जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि माननीय जजों को भी इसका अंदाज़ा था, क्योंकि अगर होता तो शायद वे एक लाइन और जोड़ देते कि जब तक मामले पर सुनवाई चल रही है, तब तक नागरिकों को मिलने वाले दूसरे नागरिक अधिकार न छीने जाएं।"

    इस पर जस्टिस बागची ने कहा,

    "हमारा फ़ैसला साफ़ है - आर्टिकल 9, 10, 11 और 12 के तहत स्टेटस के मामले में ECI कोई संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है... ECI का कंट्रोल वोटर लिस्ट पर होता है। वह किसी को शामिल न करने का फ़ैसला ले सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिकता का स्टेटस ही खत्म हो जाए। इसलिए हमने संबंधित ज़िम्मेदारी तय की है।"

    हालांकि, शंकरनारायणन ने कहा कि ज़मीनी स्तर पर उन लोगों को नागरिकता से जुड़े फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं।

    उन्होंने कहा,

    "मैं यह समझा रहा हूं कि 34 लाख अपीलें पेंडिंग हैं, जिनमें से सिर्फ़ 38,000 का निपटारा हुआ है, यानी 33.5 लाख अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं। अब, उन 33.5 लाख लोगों से ये सारी सुविधाएं वापस ली जा रही हैं, जबकि उनकी अपीलें पेंडिंग हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कम से कम 70% अपीलें मंज़ूर हुई हैं... जब तक अपीलों पर सुनवाई नहीं होती, तब तक उन्हें इन सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। इसलिए हम सिर्फ़ कुछ ऐसे तरीके सुझा रहे हैं, जिनसे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और उन 19 ट्रिब्यूनल की मदद हो सके।"

    सीनियर वकील ने ज़ोर देकर कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो "यह नागरिकता के लिए एक पक्का सबूत होना चाहिए"। आख़िरकार, बेंच ने इस मामले को पश्चिम बंगाल SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ दोबारा लिस्ट किया।

    यह याचिका उन वोटरों के लिए अपील की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के निर्देश देने के लिए दायर की गई, जिनके नाम वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के दौरान हटा दिए गए। साथ ही, इसमें निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से डेटा का खुलासा करके और इस प्रक्रिया को चलाने वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को पब्लिश करके इस प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता लाने की भी मांग की गई।

    8 जुलाई को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड नेहा राठी द्वारा दायर याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) और अन्य अधिकारियों से कई निर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि SIR अपील प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जा सके।

    मुख्य मांगों में ये शामिल हैं: अपील करने वालों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने की इजाज़त दी जाए; यह पक्का किया जाए कि सुनवाई के नोटिस कम से कम सात दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा फिज़िकल सर्विस, दोनों तरीकों से भेजे जाएं; और अगले चुनाव से पहले सभी अपीलों के निपटारे के लिए एक समय-सीमा वाला शेड्यूल तय किया जाए, जिसमें नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों से जुड़ी अपीलों को प्राथमिकता दी जाए।

    याचिकाकर्ता ने जन जागरूकता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में अपील प्रक्रिया के लिए एक आसान, चरण-दर-चरण गाइड तैयार करने के निर्देश भी मांगे हैं।

    इसके अलावा, याचिका में उन मतदाताओं को अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने अपील करने की इजाज़त देने का निर्देश मांगा गया, जिनके नाम SIR प्रक्रिया के तीनों चरणों - गिनती (enumeration), दावे और आपत्तियां, और तार्किक विसंगति वाले मामलों का निपटारा - के दौरान हटा दिए गए, ताकि मतदाता सूची में उनके नाम फिर से जोड़े जा सकें।

    अपील प्रक्रिया में सुधार की मांग के अलावा, याचिका में SIR प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता की भी मांग की गई। इसमें प्रतिवादियों से फॉर्म 6 (नाम शामिल करने के लिए) और फॉर्म 7 (आपत्तियों/नाम हटाने के लिए) आवेदनों पर विधानसभा क्षेत्र-वार डेटा का खुलासा करने के निर्देश मांगे गए, जिसमें दावे और आपत्तियों के चरण और उसके बाद के चरणों के दौरान जमा किए गए, स्वीकार किए गए और अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या शामिल है।

    याचिका में हर विधानसभा क्षेत्र में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित मामलों की संख्या, नाम हटाए गए मतदाताओं द्वारा नाम बहाल करने के लिए और ECI द्वारा नाम हटाने के लिए दायर अपीलों की संख्या, और साथ ही ECI मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल, 2024 के फॉर्मेट 1 से 8 के तहत प्रकाशित किए जाने वाले डेटा का खुलासा करने की भी मांग की गई।

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने भारत सरकार और चुनाव आयोग से निर्देश मांगा है कि वे 7 अप्रैल, 2026 को तीन सदस्यीय न्यायिक समिति द्वारा तैयार की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को सार्वजनिक करें, जिसका ज़िक्र सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल, 2026 के आदेश (W.P.(C) No. 1089 of 2025) में किया गया।

    याचिका में अधिकारियों से नियमित बुलेटिन प्रकाशित करने का निर्देश भी मांगा गया, जिसमें अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा सुनी गई और तय की गई अपीलों की संख्या बताई जाए।

    यह याचिका AoR नेहा राठी के ज़रिए दायर की गई।

    Case Title: PRASENJIT BOSE v. ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ORS. W.P.(C) No. 819/2026

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