SLP के साथ फैसले की प्रमाणित कॉपी दाखिल करने से छूट मांगते समय प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन करने का सबूत दिखाएं: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
7 Aug 2024 11:16 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करने के संबंध में व्यावहारिक निर्देश पारित किया, जो 20 अगस्त से लागू होगा। निर्देश के अनुसार, यदि किसी एसएलपी में किसी विवादित आदेश की प्रमाणित कॉपी (Certified Copy) दाखिल करने से छूट मांगने वाला आवेदन शामिल है तो उसमें प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन करने के अनुरोध की पुष्टि करने वाली हाईकोर्ट की रसीद भी संलग्न करनी होगी।
इसके अलावा, यह भी बताना होगा कि प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन किसी भी कारण से समाप्त नहीं हुआ। अंत में, आवेदन में आवेदक द्वारा जल्द से जल्द प्रमाणित कॉपी प्रस्तुत करने का वचन भी शामिल होना चाहिए।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ द्वारा जारी आदेश में कहा गया,
"यदि सिविल कार्यवाही के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही से उत्पन्न किसी विशेष अनुमति याचिका के साथ चुनौती दिए गए निर्णय और/या आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदन में अनुलग्नक के रूप में हाईकोर्ट के संबंधित अनुभाग/विभाग द्वारा आवेदक से विवादित निर्णय और/या आदेश की प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती के रूप में तैयार/प्रदान की गई रसीद और छूट मांगने का कारण होना चाहिए; इसके अलावा, इसमें यह कथन भी होना चाहिए कि प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन अपेक्षित दस्तावेज दाखिल न करने या अन्यथा के कारण समाप्त नहीं हुआ। साथ ही आवेदन में आवेदक का यह वचन भी होना चाहिए कि वह विवादित निर्णय और/या आदेश की प्रमाणित प्रति हाईकोर्ट के संबंधित अनुभाग/विभाग द्वारा उसे उपलब्ध कराए जाने के बाद यथाशीघ्र रिकॉर्ड पर रख देगा।"
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 का हवाला देकर इसे और मजबूत किया। नियम के अनुसार, अपील किए गए निर्णय या आदेश की प्रमाणित कॉपी एसएलपी (सिविल और क्रिमिनल दोनों) के साथ दाखिल की जानी चाहिए। इसके अलावा, ऑर्डर वी के नियम 1 (19) में रजिस्ट्रार को छूट के ऐसे आवेदनों में शक्तियां दी गईं, बशर्ते कि ऐसे आवेदन को एसएलपी के साथ कोर्ट के समक्ष रखा जाए।
कोर्ट ने कहा,
"हमारे संज्ञान में कभी यह बात नहीं आई कि रजिस्ट्री इस बात पर जोर देती है कि जब भी किसी विशेष अनुमति याचिका के साथ विवादित निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदन के साथ हाईकोर्ट के संबंधित विभाग/अनुभाग द्वारा आवेदक को जारी की गई रसीद की कॉपी संलग्न की जाए, जिसमें यह स्वीकार किया गया हो कि ऐसे निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए वास्तव में आवेदन किया गया।"
कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि प्रमाणित कॉपी दाखिल करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताने वाले प्रावधान होने के बावजूद, इसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी स्थिति को जारी रहने नहीं दिया जाना चाहिए और इसका पर्याप्त अनुपालन होना चाहिए।
कोर्ट ने आगे कहा,
“हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि 2013 के नियमों में विशेष अनुमति याचिका के साथ विवादित निर्णय और आदेश की प्रमाणित कॉपी की आवश्यकता के विशिष्ट प्रावधान होने के बावजूद, ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन अधिक देखा जाता है। ऐसी स्थिति को जारी रहने नहीं दिया जाना चाहिए; जब तक नियम मौजूद हैं, तब तक इसका पर्याप्त अनुपालन होना चाहिए।”
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने असामान्य मामले में उपरोक्त निर्देश पारित किया। इसमें वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह झूठा बयान दिया कि विवादित आदेश की प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन करने के बावजूद, हाईकोर्ट ने उसे उपलब्ध नहीं कराया।
न्यायालय ने कहा कि प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन कभी भी हाईकोर्ट के समक्ष नहीं किया गया। एसएलपी दाखिल होने के बाद ही ऐसा आवेदन किया गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट द्वारा की गई जोरदार दलील के आधार पर न्यायालय ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से खुद को अलग कर लिया। हालांकि, इसने वर्तमान एसएलपी को दृढ़ता से खारिज कर दिया।
न्यायालय ने कहा,
"हालांकि, जिस धोखाधड़ी को अपनाने की कोशिश की गई, उसे देखते हुए हम याचिकाकर्ताओं की ओर से गंभीर चूक को माफ करने और विशेष अनुमति याचिका के गुण-दोष के आधार पर उनकी सुनवाई करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। विशेष अनुमति याचिका, 2024 के आई.ए. नंबर 158707, 2024 के आई.ए. संख्या 158709 और 2024 के आई.ए. नंबर 169588 के साथ खारिज की जाती है।"
आदेश में कहा गया कि न्यायालय ऐसे छूट आवेदनों को सही मानते हुए स्वीकार करता है।
न्यायालय ने आगे कहा,
“न्यायालय के इस नरम रुख ने वादियों में यह विश्वास पैदा किया है कि वे सच्चाई से दूर बयान देकर भी बच सकते हैं। यह सही समय है कि कुछ अनुशासन की भावना पैदा की जाए, जिससे न्यायालय को धोखा न दिया जाए।"
इसने यह भी कहा कि न्यायालयों की उदारता को देखते हुए वादी शायद ही कभी प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन करते हैं। इसके अलावा, हाईकोर्ट द्वारा उक्त प्रति प्रस्तुत किए जाने पर उसे दाखिल करने के लिए कोई वचनबद्धता प्राप्त नहीं की गई।
इन तथ्यों और परिस्थितियों के विरुद्ध न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश पारित किया तथा अपने जनरल सेक्रेटरी से परिपत्र के माध्यम से इसे अधिसूचित करने का अनुरोध किया।
केस टाइटल: हर्ष भुवालका एवं अन्य बनाम संजय कुमार बाजोरिया, डायरी नंबर 30456/2024