क्या तोड़फोड़ को महिमामंडित किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की टिप्पणी 'बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा' पर आपत्ति जताई

Shahadat

17 Sept 2024 4:23 PM IST

  • क्या तोड़फोड़ को महिमामंडित किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की टिप्पणी बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा पर आपत्ति जताई

    देश में बिना अनुमति के तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मंत्री पर कटाक्ष किया, जिन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि "बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा", जबकि कोर्ट ने पहले कहा था कि अधिकारी किसी व्यक्ति के घर को सिर्फ इसलिए नहीं गिरा सकते, क्योंकि वह आरोपी है।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद कि अधिकारी सजा के तौर पर आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिरा रहे हैं, तोड़फोड़ पर अंतरिम आदेश पारित किया। यह आदेश 1 अक्टूबर यानी अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगा।

    हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जल निकायों आदि पर अतिक्रमण पर रोक लागू नहीं होगी।

    न्यायालय कई याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों के भवनों को दंडात्मक उपाय के रूप में ध्वस्त करने की कथित कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने पर कि न्यायालय को पूर्वाग्रहित करने के लिए कहानी गढ़ी जा रही है, बिना उन व्यक्तियों के जिनके घरों को ध्वस्त किया गया, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह "बाहर के शोर" से प्रभावित नहीं है।

    एसजी ने इस बात पर जोर देना जारी रखा कि विध्वंस की कार्रवाई केवल कानून के अनुसार हो रही थी। आरोप लगाया कि न्यायालय केवल बनाई गई कहानी के कारण अंतरिम आदेश पारित करने के लिए इच्छुक था।

    जस्टिस गवई ने इस पर टिप्पणी की,

    "कहानी हमें प्रभावित नहीं कर रही है, लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती। हमारे आदेश के बाद ऐसे बयान आए हैं कि बुलडोजर [उपयोग] जारी रहेगा और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सुनवाई किसके हाथ में है।"

    इसी तरह, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,

    "बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। हम इस समय किस समुदाय के सवाल पर विचार नहीं करेंगे।"

    पिछली सुनवाई के बाद दिए गए बयानों से नाखुश होकर जज ने एसजी से यह भी पूछा,

    "आपने खुद कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 सितंबर के बाद, महिमामंडन, भव्य प्रदर्शन और औचित्य हुआ है। अब क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? यदि ऐसा है, तो क्या मंजूरी होनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को नोटिस दिया जा सकता है, जिससे किसी तरह की बात तय की जा सके।"

    2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के कुछ दिनों बाद, जिसके दौरान कोर्ट ने अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया, उत्तर प्रदेश के सीनियर मंत्री (जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व विश्वसनीय नौकरशाह बताया जाता है) ने दावा किया कि राज्य में बुलडोजर का उपयोग जारी रहेगा। इतना ही नहीं, मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा बुलडोजर के उपयोग को उचित ठहराया और उसका बचाव किया।

    केस टाइटल: जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम | रिट याचिका (सिविल) नंबर 295/2022 (और संबंधित मामले)

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