शरद पवार ने अजित पवार गुट को NCP के रूप में मान्यता देने के ECI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

Shahadat

13 Feb 2024 11:12 AM IST

  • शरद पवार ने अजित पवार गुट को NCP के रूप में मान्यता देने के ECI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

    शरद पवार ने अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने के भारत चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिका में 6 फरवरी को ECI द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा NCP का आधिकारिक 'घड़ी' चुनाव चिन्ह अजीत पवार समूह को आवंटित किया गया। चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

    ECI ने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के तहत NCP के आधिकारिक प्रतीक का उपयोग करने की मांग करने वाले अजीत पवार गुट द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देते हुए आदेश पारित किया।

    ECI ने "विधायी बहुमत" के ट्रायल का उपयोग किया और नोट किया कि अजीत पवार गुट के पास विधायकों का बहुमत (51/81) है। आयोग ने कहा कि अन्य परीक्षण - "लक्ष्य और उद्देश्यों" का परीक्षण और "संगठनात्मक बहुमत" का परीक्षण - मामले में निर्णायक नहीं हैं और इसलिए विधायी बहुमत का ट्रायल किया गया।

    महाराष्ट्र से छह सीटों के लिए आसन्न राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर, ECI ने शरद पवार गुट को राज्यसभा चुनावों के प्रयोजनों के लिए अपने राजनीतिक गठन के लिए नए नाम का दावा करने की अनुमति दी। यदि वे 7 फरवरी को शाम 4 बजे तक पसंदीदा तीन नामों को सूचित करने में विफल रहते हैं तो शरद पवार के प्रति निष्ठा का दावा करने वाले विधायकों को स्वतंत्र विधायक माना जाएगा।

    NCP में दरार पिछले साल जुलाई में उभरी, जब अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाले वर्ग ने तत्कालीन पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से नाता तोड़ लिया और भाजपा-शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गठबंधन से हाथ मिला लिया। तेजी से हुए घटनाक्रम में अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

    जुलाई में ही अजित पवार गुट ने NCP के आधिकारिक चुनाव चिन्ह की मांग करते हुए ECI से संपर्क किया। शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका दायर कर अजित पवार और उनका समर्थन करने वाले विधायकों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत इस आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है।

    सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से स्पीकर के लिए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 31 जनवरी, 2024 की समय सीमा तय की। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के लिए समय 15 फरवरी तक बढ़ा दिया।

    Next Story