मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अलग केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं : NTF ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Shahadat

18 Nov 2024 9:22 AM IST

  • मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अलग केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं : NTF ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

    आरजी कर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में नेशनल टास्क फोर्स (NTF) ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की आवश्यकता के खिलाफ राय दी। NTF के अनुसार, मौजूदा दंड कानूनों के प्रावधान मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

    NTF ने कहा कि विभिन्न राज्यों ने मेडिकल प्रतिष्ठानों में हिंसा से निपटने के लिए विशेष रूप से कानून बनाए हैं। ऐसे कानूनों की अनुपस्थिति में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों से ऐसे अपराधों को संबोधित किया जा सकता है।

    NTF ने कहा,

    "यह देखा गया कि राज्य के कानूनों में दिन-प्रतिदिन के छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं और गंभीर अपराधों को बीएनएस द्वारा संबोधित किया जा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अलग केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है।"

    NTF की रिपोर्ट में बताया गया कि चौबीस राज्यों ने मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए विशेष कानून पारित किए हैं।

    NTF ने कहा,

    "अधिकांश राज्य कानून छोटे अपराधों को कवर करते हैं और उनके लिए सजा निर्धारित करते हैं। बड़े अपराध/जघन्य अपराध बीएनएस के तहत पर्याप्त रूप से कवर किए जाते हैं।"

    20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए NTF का गठन किया था। कोर्ट ने सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन एवीएसएम, वीएसएम, महानिदेशक चिकित्सा सेवा (नौसेना) की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय NTF का गठन किया, जिससे मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा, काम करने की स्थिति और कल्याण से संबंधित सिफारिशें की जा सकें।

    NTF ने अस्पतालों में सुरक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें भी की हैं, जैसे प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, रात की शिफ्ट में सुरक्षा प्रोटोकॉल और मेडिकल कर्मचारियों के लिए परिवहन, सीसीटीवी बढ़ाना, सुरक्षा जांच आदि। इसने सुझाव दिया कि रात के समय आपातकालीन इकाइयों में वरिष्ठ निवासी मौजूद हो सकते हैं। अस्पतालों में मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के किसी भी कृत्य की रिपोर्टिंग के छह घंटे के भीतर FIR दर्ज की जानी चाहिए।

    Next Story