ट्रांसजेंडर होने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसवुमन टीचर के साथ हुए व्यवहार पर चिंता जताई

Shahadat

3 Feb 2024 4:56 AM GMT

  • ट्रांसजेंडर होने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसवुमन टीचर के साथ हुए व्यवहार पर चिंता जताई

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 फरवरी) को ट्रांसजेंडर शिक्षक के साथ किए गए व्यवहार पर चिंता व्यक्त की, जिसे गुजरात और उत्तर प्रदेश के दो प्राइवेट स्कूलों ने उसकी नियुक्ति से बर्खास्त कर दिया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जो शिक्षिका द्वारा उसकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा,

    “उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, जैसे ही वह नौकरी पाती है, उसे इस आधार पर बर्खास्त कर दिया जाता है कि वह ट्रांसजेंडर है। ऐसा यूपी ने किया। गुजरात ने भी यही किया।''

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने उस सामाजिक कलंक के मुद्दे को संबोधित किया, जिसका सामना शिक्षिका को लेडीज हॉस्टल में करना पड़ रहा था और कैसे स्कूल का माहौल उसकी यौन पहचान के प्रति उदासीन रहा है।

    उन्होंने कहा,

    “हालांकि प्रबंधन को पता था कि वह ट्रांसवुमन है, वह लेडीज हॉस्टल में स्टूडेंट के साथ रह रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि वह ट्रांसवुमन है, उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मुद्दा यह है कि यह सीखा हुआ व्यवहार है। वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि वह ट्रांसवुमन है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, स्कूल अब यह बहाना बना रहा है कि वह समय की पाबंद नहीं थी और नौकरी से निकालने का कारण उसका गुस्सा था।

    निर्देशों पर गुजरात राज्य की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि स्कूल ने उसे नौकरी की पेशकश की, लेकिन याचिकाकर्ता ने कभी भी इस प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। राज्य अधिकारियों द्वारा इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई।

    प्राइवेट स्कूल के वकील ने यह भी कहा,

    "जो प्रस्ताव पत्र उसे सौंपा गया, जिसके अनुसार उसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आना था, केवल यह बताने के बाद कि उसकी ज्वाइनिंग शुरू होनी थी, लेकिन फिर सत्यापन हुआ और उसकी पहचान हुई खुलासा किया गया। यदि यह खुला होता तो माई लॉर्ड मुझे निर्देश लेने पड़ते। मुझे बताया गया कि केवल उसके ट्रांसजेंडर होने के आधार पर उसे शामिल नहीं होने दिया गया।''

    पीठ को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी इसी तरह की याचिका दायर की, जो 2022 से लंबित है। इसमें उसने दिल्ली के अन्य स्कूल द्वारा नियुक्ति से इनकार करने को चुनौती दी है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि प्रस्ताव पत्र बिना शर्त था और जब याचिकाकर्ता को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जामनगर बुलाया गया तो वह अपने खर्च पर एक होटल में रुकी।

    उन्होंने कहा,

    “मुझे अपने खर्च पर होटल में रहना पड़ा, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूं तो उन्होंने मुझे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया। वास्तव में मेरे पास फोन पर हुई बातचीत की प्रतिलेख है, मैंने इसे रिकॉर्ड में रखा है।”

    उसी पर ध्यान देते हुए अदालत ने अब मामले को अंतिम निपटान के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल: जेन कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 001405 - / 2023

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