अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद को: सुप्रीम कोर्ट

Praveen Mishra

21 Feb 2025 4:14 PM IST

  • अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद को: सुप्रीम कोर्ट

    यह कहते हुए कि केवल संसद के पास ऐसा करने की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में अरे-कटिका (खटीक) समुदाय को शामिल करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालतों के पास अनुसूचित जाति की सूची में कुछ जोड़ने या बदलाव करने की शक्ति नहीं है।

    खंडपीठ ने कहा, ''ऐसी याचिका कैसे स्वीकार्य है? यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों से समाप्त होता है। आपको कम से कम सोचना चाहिए, हम कोई बदलाव भी नहीं कर सकते, हम अल्पविराम का निर्देशन नहीं कर सकते"

    जब याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की मांग की गई, तो जस्टिस गवई ने कहा कि हाईकोर्ट के पास भी मांगी गई राहत देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा, ''केवल संसद ही यह कर सकती है, इतनी अच्छी तरह से बसे, अल्पविराम, प्रविष्टि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है [हमारे द्वारा]",

    विशेष रूप से, याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, जस्टिस गवई ने मणिपुर के मामले का भी उल्लेख किया, जहां 2023 के हाईकोर्ट ने राज्य को मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिससे दंगे और अशांति हुई। बाद में, एक समीक्षा याचिका के अनुसरण में, हाईकोर्ट के निर्देश को बाद में हटा दिया गया था।

    संक्षेप में कहें तो याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि अरे-कटिका (खटिक) समुदाय, यानी हिंदू कसाई का समुदाय, जाति पदानुक्रम में निम्न दर्जा रखता है। अपने पेशे (भेड़ और बकरियों का वध, और मटन की बिक्री) के कारण, समुदाय के सदस्य, जो उनके बूचड़खानों के पास रहते हैं, समाज की मुख्यधारा से अलग-थलग हैं।

    कुछ राज्यों (उत्तरी) में समुदाय अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है जबकि अन्य राज्यों में यह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसका परिणाम ऐसी स्थिति में होता है जहां यदि कोई समुदाय का सदस्य (शादी, पेशे आदि के कारण) एक ऐसे राज्य से स्थानांतरित होता है जो एससी का दर्जा नहीं देता है, तो सदस्य अपना एससी दर्जा खो देते हैं और उनके बच्चे इससे वंचित हो जाते हैं।

    याचिका में उल्लेख किया गया है कि एससी श्रेणी में समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव पर पहली बार 2006 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा विचार किया गया था, लेकिन उचित नृवंशविज्ञान डेटा की कमी का हवाला देते हुए इसका समर्थन नहीं किया गया था। 2021 में, याचिकाकर्ता ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को एक अनुरोध भेजा और उसके बाद, कई अनुस्मारक भेजे, हालांकि इसके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई।

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