SCBA चुनाव समिति पर शिकायत: सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार, हाजिर होने का दिया आदेश

Praveen Mishra

30 May 2025 4:14 PM IST

  • SCBA चुनाव समिति पर शिकायत: सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार, हाजिर होने का दिया आदेश

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वकील को एससीबीए चुनाव कराने वाली अदालत द्वारा गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ उसकी पुलिस शिकायत पर फटकार लगाई।

    कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वह अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफल रहता है, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ एससीबीए बनाम बीडी कौशिक मामले के हिस्से के रूप में इस मुद्दे पर विचार कर रही थी , जहां जस्टिस कांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ एससीबीए में सुधारों से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही थी।

    27 मई को अदालत ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी तरह के धांधली से इनकार कर दिया था। वहीं, एडवोकेट डॉ. मुकुट नाथ वर्मा द्वारा चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत से यह परेशान था। इसलिए, अदालत ने वकील को 29 मई को पेश होने के लिए कहा, यह देखने के बाद कि शिकायत "बिल्कुल अनुचित" थी।

    संदर्भ के लिए, यह शिकायत तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के समक्ष चुनाव समिति के सदस्यों और सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया, जितेंद्र मोहन शर्मा और महालक्ष्मी पावनी के नाम पर दर्ज की गई थी। इसमें दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के सदस्यों ने परोक्ष उद्देश्यों के लिए एससीबीए अध्यक्ष और अन्य के पद के लिए उम्मीदवारों को गलत तरीके से चुना और इस तरह एक जांच की आवश्यकता थी।

    कल, वर्मा ने शारीरिक उपस्थिति के बारे में प्रशंसा करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हम उन संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। वे मुझे किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए मैं आज नहीं आ सका।

    जस्टिस कांत ने हालांकि जोर देकर कहा कि उन्हें शारीरिक रूप से पेश होना होगा "आप बताये किस दिन आएंगे? आपको आना पड़ेगा, वरना हमें बुलाना आता है" (आप हमें बताएं कि आप अदालत में कब आएंगे? आपको आना होगा, अन्यथा हम जानते हैं कि आपको यहां कैसे बुलाया जाए)।

    न्यायाधीश ने आगे एडवोकेट से पूछा कि क्या उन्होंने पीएस तिलक मार्ग के समक्ष दिनांक 26.05.2025 को विषय शिकायत दर्ज की थी। वर्मा ने जब हां में जवाब दिया तो पीठ ने निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल करने की जिम्मेदारी लेते हुए हलफनामा दाखिल करें और साथ ही यह भी बताएं कि उनकी जानकारी के अनुसार उसमें दी गई सामग्री सही है।

    जस्टिस कांत ने वर्मा से कहा,"एक शपथ पत्र फाइल करो कि ये शिकायत आपकी फाइल की है, फिर हम बताएंगे आपकी शिकायत फाइल करने का क्या मतलब होता है! (एक हलफनामा दायर करें कि आपने यह शिकायत दर्ज की है, फिर हम आपको बताएंगे कि शिकायत दर्ज करने का क्या मतलब है!",

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