संदेशखाली हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई से कराने को कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

LiveLaw News Network

5 March 2024 4:20 PM GMT

  • संदेशखाली हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई से कराने को कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    पश्चिम बंगाल राज्य ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों के खिलाफ हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए मंगलवार (5 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह घटनाक्रम हाईकोर्ट के उस आदेश के कुछ घंटों के भीतर आया है, जिसमें मामले को मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत को आज शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

    शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली पश्चिम बंगाल की याचिका का सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जयदीप गुप्ता और गोपाल शंकरनारायणन ने आज जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष मौखिक रूप से उल्लेख किया।

    इसके जवाब में न्यायाधीश ने आगे के निर्देश के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। इस मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज जस्टिस खन्ना के समक्ष किया गया, क्योंकि उस समय सीजेआई संविधान पीठ की सुनवाई कर रहे थे।

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में, राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने के पहले के फैसले को रद्द कर दिया और इसके बजाय राज्य को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट का यह आदेश राज्य पुलिस के मामले को संभालने के तरीके पर चिंताओं के जवाब में आया। यह आदेश पारित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य ने निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।

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