'NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई, हमें जवाब चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर NTA से जवाब मांगा

Shahadat

11 Jun 2024 7:36 AM GMT

  • NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई, हमें जवाब चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर NTA से जवाब मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जून) को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित पेपर लीक के कारण अंडर-ग्रेजुएट (UG) मेडिकल कोर्स के लिए इस साल आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) रद्द करने की मांग की गई।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन ने NTA से जवाब मांगते हुए मामले को 8 जुलाई के लिए पोस्ट किया।

    जस्टिस अमानुल्लाह ने NTA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा,

    "यह इतना आसान नहीं है कि क्योंकि आपने ऐसा किया है, इसलिए यह पवित्र है। पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। आपको कितना समय चाहिए? कोर्ट के फिर से खुलने पर तुरंत? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी।"

    NTA के वकील ने कहा कि याचिका को पहले की याचिका के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिस पर 17 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि वह याचिका 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। इसके बाद पीठ ने वर्तमान याचिका को पहले की याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया, जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध है।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस नाथ ने मौखिक रूप से कहा,

    "काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।"

    खंडपीठ ने आदेश में कहा,

    "नोटिस जारी करें। इस बीच, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा।"

    शिवांगी मिश्रा और नौ अन्य ने परिणाम घोषित होने से पहले 1 जून को याचिका दायर की थी (शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य डायरी नंबर 25656/2024)। परिणाम घोषित होने के बाद कई उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की गईं। हालांकि, परिणाम घोषित होने के बाद दायर की गई याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया।

    संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर NTA को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई। 5 मई को आयोजित परीक्षा की पवित्रता पर संदेह जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग की।

    17 मई को इसी तरह की राहत मांगने वाली अन्य याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने हालांकि, उस याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को जुलाई में पोस्ट किया, लेकिन पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर आयोजित परीक्षाओं के परिणामों पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

    केस टाइटल: शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य | डायरी नंबर- 25656/2024

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