ईशा फाउंडेशन ने मानहानिकारक खबरें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Praveen Mishra

16 July 2025 4:28 PM IST

  • ईशा फाउंडेशन ने मानहानिकारक खबरें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर तमिल मीडिया संस्थान नक्खीरन पब्लिकेशंस को उसके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की है।

    सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (ईशा फाउंडेशन की ओर से पैरवी) ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया।

    याद दिला दें कि पिछले साल ईशा फाउंडेशन ने नक्खीरन पब्लिकेशंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसकी कुछ सामग्री ने फाउंडेशन की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है. मुकदमे में हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।

    कथित तौर पर, मीडिया आउटलेट ने वीडियो जारी किए थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि फाउंडेशन में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था।

    इसके बाद, नक्खीरन प्रकाशन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें मानहानि के मामले को दिल्ली से चेन्नई स्थानांतरित करने की मांग की गई। ईशा फाउंडेशन ने अब नक्खीरन की ट्रांसफर याचिका में एक आवेदन दायर किया है जिसमें नक्खीरन पब्लिकेशंस द्वारा किसी भी अपमानजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

    रोहतगी ने दलील दी कि तमिल मीडिया संस्थान ईशा फाउंडेशन के खिलाफ बदनाम करने का अभियान जारी रखे हुए है और उसने उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरण याचिका दायर कर कहा है कि मानहानि का मुकदमा चेन्नई में चलाया जाना चाहिए।

    उन्होंने आगे बताया कि एक चैंबर जज ने प्रकाशन की स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किया है और तर्क दिया है कि उपरोक्त स्थानांतरण का आधार नहीं हो सकता है। आवेदन में मांगी गई राहत के बारे में पूछे जाने पर,सीनियर एडवोकेट ने कहा,"उसके पास स्थानांतरण नहीं हो सकता है और इसे जारी रख सकता है, आईए उसे इस अपमानजनक अभियान को चलाने से रोकने के लिए है, क्यों यहां स्थानांतरण और छेड़छाड़ ... यदि वह चाहता है कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाए तो उसे रोकना होगा, हम दुनिया भर में शिष्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन हैं। आज, सोशल मीडिया पर, वह और आगे बढ़ रहा है "

    खंडपीठ ने उनकी सुनवाई करते हुए कहा कि मामले को सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।

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