S.52 TP Act | एक बार जब लेन-देन लिज पेंडेंस के अंतर्गत आ जाता है तो सद्भावनापूर्वक खरीद या समझौते की सूचना न देना बचाव का आधार नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

14 Oct 2024 6:55 PM IST

  • S.52 TP Act | एक बार जब लेन-देन लिज पेंडेंस के अंतर्गत आ जाता है तो सद्भावनापूर्वक खरीद या समझौते की सूचना न देना बचाव का आधार नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब लेन-देन लिस पेंडेंस के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है तो सद्भावनापूर्वक खरीददार होने और सेल एग्रीमेंट के बारे में सूचना न देने का बचाव उपलब्ध नहीं होता।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादित किए गए बाद के सेल डीड को नजरअंदाज करते हुए सेल एग्रीमेंट के विशिष्ट निष्पादन का निर्देश दिया गया।

    यह मामला 17.08.1990 को निष्पादित बिक्री के लिए समझौते से उत्पन्न हुआ। वादी ने समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करते हुए 24.12.1992 को मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी ने समझौते के निष्पादन से इनकार किया। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 2 को इस आधार पर पक्षकार बनाया गया कि उसने 08.01.1993 को जमीन खरीदी थी। उन्होंने दावा किया कि वे वास्तविक क्रेता थे। उन्हें सेल एग्रीमेंट की कोई सूचना नहीं थी।

    निचली अदालत ने समझौते को वास्तविक पाया, लेकिन मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादित सेल डीड के मद्देनजर समझौते के विशिष्ट निष्पादन का आदेश देने से परहेज किया। निचली अदालत ने माना कि प्रतिवादी नंबर 2 वास्तविक क्रेता था। उसे सेल एग्रीमेंट की कोई सूचना नहीं थी। निचली अदालत ने अग्रिम राशि की वसूली के लिए वैकल्पिक प्रार्थना स्वीकार की। प्रथम अपीलीय अदालत ने माना कि सेल एग्रीमेंट वादी और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच मिलीभगत वाला समझौता था। विशिष्ट निष्पादन का आदेश अस्वीकार कर दिया।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने समझौते के विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया। तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि प्रतिवादी नंबर 2 वास्तविक क्रेता नहीं था, क्योंकि लेनदेन प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि से कुछ समय पहले किया गया। उसी गांव का निवासी होने के कारण हाईकोर्ट को यह विश्वास करना कठिन लगा कि प्रतिवादी नंबर 2 को पूर्व समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

    हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए प्रतिवादी नंबर 2 ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    प्रथम अपीलीय न्यायालय क्रॉस-अपील के अभाव में समझौते के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता था।

    आरंभ में सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा क्रॉस-अपील के अभाव में समझौते को मिलीभगत वाला पाए जाने पर आपत्ति जताई।

    "इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 40,000/- रुपए की वसूली की सीमा तक आंशिक रूप से मुकदमा चलाया था। डिक्री के इस हिस्से को प्रतिवादियों द्वारा अलग से अपील दायर करके या क्रॉस आपत्तियों के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई। उन्होंने मुद्दा नंबर 5 पर निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए कोई क्रॉस आपत्ति नहीं की। इस स्थिति में प्रतिवादियों ने वापसी के लिए डिक्री और मुद्दा संख्या 5 पर निष्कर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रतिवादियों द्वारा क्रॉस-अपील या क्रॉस-आपत्ति के अभाव में प्रथम अपीलीय न्यायालय यह निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता कि विषय समझौता वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मिलीभगत का परिणाम था।"

    लिस पेंडेंस पर

    जस्टिस पीके मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में लिस पेंडेंस के मुद्दे पर विभिन्न मिसालों का हवाला दिया गया। उषा सिन्हा बनाम दीना राम (2008) 7 एससीसी 144 में न्यायालय ने माना कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अलगाव पर लागू होता है, चाहे ऐसे अलगावियों को लंबित कार्यवाही की सूचना हो या न हो।

    संजय वर्मा बनाम माणिक रॉय (2006) 13 एससीसी 608 में न्यायालय ने कहा:

    "हस्तांतरित व्यक्ति पेंडेंट लाइट डिक्री से उतना ही बंधा हुआ है, जितना कि वह मुकदमे का एक पक्ष था। TP Act की धारा 52 में निहित लिस पेंडेंस का सिद्धांत सार्वजनिक नीति का सिद्धांत है, इसलिए सद्भावना या सद्भावना का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

    गुरुस्वामी नादर बनाम पी. लक्ष्मी अम्मल (2008) 5 एससीसी 796 में यह माना गया कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत उस व्यक्ति पर भी लागू होता है, जिसने सद्भावनापूर्वक भूमि खरीदी है।

    चंद्रभान (डी) शेर सिंह बनाम मुख्तार सिंह एवं अन्य के माध्यम से हाल ही में दिए गए फैसले में यह देखा गया,

    "एक बार जब यह माना गया कि प्रतिवादियों द्वारा निष्पादित लेन-देन लिस पेंडेंस के सिद्धांत के कारण अवैध है तो प्रतिवादियों 1 - 2 का बचाव कि वे मूल्यवान प्रतिफल के लिए वास्तविक खरीदार हैं। इस प्रकार, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 के तहत संरक्षण के हकदार हैं, खारिज किए जाने योग्य है।"

    इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने वर्तमान अपील में कहा:

    "संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 में निहित लिस पेंडेंस का सिद्धांत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान लेनदेन पर लागू होता है। वादी को केवल इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 को समझौते की कोई सूचना नहीं थी और वह वास्तविक खरीदार है। हालांकि, एक बार जब बिक्री समझौता साबित हो जाता है। बाद की बिक्री मुकदमे के लंबित रहने के दौरान लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित होती है तो हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री को अलग रखने और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित करने में पूरी तरह से न्यायोचित था।

    केस टाइटल: शिंगारा सिंह बनाम दिलजीत सिंह और अन्य

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