S.138 NI Act | सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पुराने चेक अनादरण मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा
Shahadat
18 April 2024 11:28 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पुराने चेक अनादरण मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, क्योंकि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,
“इस सवाल पर कि क्या चेक में शामिल राशि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन के लिए दी गई, या नहीं, याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि क्या कोई राशि वित्तीय सहायता के लिए दी गई। हाईकोर्ट ने पाया कि ऋण/देयता, जिसके निर्वहन में याचिकाकर्ता के अनुसार, चेक जारी किए गए, याचिकाकर्ता की बैलेंस-शीट में प्रतिबिंबित नहीं हुआ।''
मामला आरोपी के खिलाफ चेक अनादरण की कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के प्रति कानूनी रूप से लागू ऋण के खिलाफ चेक जारी किया गया। इस प्रकार, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के सपठित धारा 118 में निहित अनुमान आरोपी के पास उक्त अनुमान का खंडन करने का अधिकार है।
शिकायतकर्ता के संस्करण को नकारते हुए आरोपी ने यह कहते हुए अनुमान का खंडन किया कि शिकायतकर्ता के प्रति कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद नहीं है। आरोपी के अनुसार, जिस लेनदेन के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा उसके बैंक खाते में पैसा जमा किया गया, वह शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी बैंक अकाउंट के माध्यम से शेयर बाजार में व्यापार करने के उद्देश्य से है, क्योंकि शिकायतकर्ता नहीं चाहती थी कि शेयर बाज़ार ट्रेडिंग के बारे में के परिवार के सदस्यों को पता चले।
ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी की सजा को प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा बरी कर दिया गया और हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।
अभियुक्तों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दायर करके संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने पाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की धनराशि उसके खाते में आने के कारण के संबंध में एक प्रशंसनीय बचाव करके उसके खिलाफ अनुमान झूठ का खंडन किया।
संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक है जब विवादित निष्कर्ष विकृत हों, या बिना किसी सबूत के आधारित हों।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, जब लगाए गए निष्कर्ष विकृत या साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं।
अदालत ने पाया कि अनुच्छेद 136 के तहत अदालत के हस्तक्षेप की गारंटी देने के हाईकोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले में कोई विकृति मौजूद नहीं है, क्योंकि दोनों अदालतों ने शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के खिलाफ रखे गए सबूतों की जांच की है।
अदालत ने कहा,
“दोनों अपीलीय मंचों ने साक्ष्यों का अध्ययन करने पर किसी भी “प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व” का अस्तित्व नहीं पाया… हमारी राय है कि हाईकोर्ट के निष्कर्ष और उससे पहले के निष्कर्ष में कोई विकृति नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का, जो शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के विरुद्ध गया। यह नहीं माना जा सकता कि ये निष्कर्ष विकृत है, या बिना किसी सबूत पर आधारित है। मामलों के इस सेट में कानून का कोई भी बिंदु शामिल नहीं है, जो हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।''
तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: मेसर्स राजको स्टील एंटरप्राइजेज बनाम कविता सराफ और अन्य।