S. 307 IPC | सजा सुनाने वाली अदालत दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती, 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकती: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

23 July 2024 11:22 AM IST

  • S. 307 IPC | सजा सुनाने वाली अदालत दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती, 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सजा सुनाने वाली अदालत हत्या के प्रयास के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा देना उचित नहीं समझती तो हत्या के प्रयास के अपराध के लिए दोषी को दी जाने वाली अधिकतम सजा 10 साल की अवधि से अधिक नहीं हो सकती।

    जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,

    “जब संबंधित अदालत ने संबंधित आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास न देना उचित समझा तो संबंधित दोषी को किसी भी परिस्थिति में दी जाने वाली सजा आईपीसी की धारा 307 के पहले भाग के तहत निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो सकती। जब धारा 307 आईपीसी के तहत यह अनिवार्य है तो आजीवन कारावास की सजा न देने के अपने फैसले के मद्देनजर ट्रायल कोर्ट 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता।”

    संक्षेप में मामला

    न्यायालय ने कहा कि यदि दोषी को धारा 307 आईपीसी के तहत हत्या के प्रयास के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा नहीं दी गई तो ट्रायल कोर्ट 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता।

    धारा 307 हत्या के प्रयास के अपराध के लिए सजा का वर्णन करती है, जहां पहले भाग में अधिकतम 10 साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। दूसरे भाग में हत्या के प्रयास के दौरान चोट पहुंचाने की स्थिति में आजीवन कारावास का प्रावधान है।

    इसके अलावा, धारा 307 के दूसरे भाग में धारा 307 के पहले भाग में दिए गए कारावास का प्रावधान भी शामिल है।

    इसका मतलब यह है कि यदि न्यायालय हत्या के प्रयास के दौरान चोट पहुंचाने के लिए दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं देना चाहता है तो सजा का प्रावधान पहले भाग में दी गई सजा से आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी 10 साल से अधिक नहीं।

    वर्तमान मामले में अभियुक्त ने धारा 307 आईपीसी के दूसरे भाग के तहत 14 साल के कारावास के प्रावधान को चुनौती दी।

    अभियुक्त के अनुसार, यद्यपि हत्या के प्रयास के दौरान पीड़ित को चोट पहुंचाई गई, लेकिन सजा देने वाली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा नहीं दी, इसलिए सजा देने वाली अदालत के लिए 14 साल की कैद की सजा देना अनुचित होगा, और अभियुक्त पर लगाई जा सकने वाली अधिकतम सजा 10 साल हो सकती है।

    अपीलकर्ता/अभियुक्त के तर्कों में बल पाते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया कि सजा देने वाली अदालतों के लिए आईपीसी की धारा 307 के दूसरे भाग के तहत 14 साल की कैद की सजा देना अनुचित होगा।

    अदालत ने कहा,

    “इस प्रकार, सवाल यह है कि क्या 14 साल के कठोर कारावास की सजा कानून में स्वीकार्य है और यदि नहीं, तो क्या सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार, धारा 307, आईपीसी के संदर्भ में ऊपर की गई चर्चा यह दर्शाती है कि धारा 307, आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए 14 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास लगाना कानून में अस्वीकार्य है और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।”

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    “हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता की जान लेने के प्रयास के परिणामस्वरूप, उसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और वह धारा 307, आईपीसी के दूसरे भाग के अनुसार लकवाग्रस्त हो गया है, इसलिए अपीलकर्ताओं को धारा 307, आईपीसी के पहले भाग के तहत लगाए जाने वाले अधिकतम शारीरिक दंड दिए जाने चाहिए। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को प्रत्येक को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को 10 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाता है। जुर्माने के संबंध में सजा का क्रम बरकरार रखा जाता है।”

    केस टाइटल: अमित राणा @ कोका और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

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