S. 27 Evidence Act | धारा 27 प्रकटीकरण दर्ज करने से पहले अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के आधार पर बरामदगी स्वीकार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
28 Nov 2024 8:56 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत पुलिस थाने में बयान दर्ज करने से पहले अभियुक्त द्वारा पुलिस थाने जाते समय दिए गए बयान के आधार पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी स्वीकार्य नहीं है।
न्यायालय ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि यह देखते हुए खारिज की कि अभियुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियों की खोज साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर आधारित नहीं थी, बल्कि पुलिस द्वारा उस समय दर्ज किए गए बयान पर आधारित थी, जब वह पुलिस थाने जा रहा था।
न्यायालय ने आकस्मिक बरामदगी के एक साधारण मामले को धारा 27 के तहत प्रकटीकरण के रूप में बनाने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि प्रावधान का दुरुपयोग होने की संभावना है, जो "अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए तथ्य की खोज के मामले के रूप में अभियुक्त के बयान को साबित करने का मौका देता है।" [गीजागंडा सोमैया बनाम कर्नाटक राज्य (2007) देखें]
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें उसने इस आधार पर अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी कि उसके खिलाफ़ अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्य की खोज अधिनियम की धारा 27 के तहत उसके प्रकटीकरण बयानों की रिकॉर्डिंग से पहले की गई।
अपीलकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री तब एकत्र की गई, जब वह पुलिस स्टेशन जा रहा था। उसने तर्क दिया कि उक्त प्रकटीकरण बयान अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे खोज नहीं हुई, क्योंकि बरामदगी अभियुक्त आवेदकों द्वारा बताए गए स्थान से अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस स्टेशन में उनके प्रकटीकरण बयान दर्ज किए जाने से पहले ही की गई।
अपीलकर्ता के तर्क में बल पाते हुए जस्टिस मिश्रा द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया:
“प्रकटीकरण बयान (एक्सब. केए18) साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कथित खोज उस बयान के अनुसार नहीं की गई। प्रकटीकरण कथन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जबकि बरामदगी आरोपी द्वारा पुलिस स्टेशन आते समय बताई गई जगह से की गई। इसलिए यह आरोपी द्वारा कथित रूप से बताई गई जगह से बरामदगी का मामला था, न कि प्रकटीकरण कथन पर आधारित।"
“6.2.1997 को की गई बरामदगी एक संयोगवश बरामदगी है, क्योंकि तब तक रिकॉर्ड पर कोई प्रकटीकरण कथन नहीं था। उल्लेखनीय रूप से रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, आरोपी अपीलकर्ता पुलिस स्टेशन जा रहे थे, जब उन्होंने कथित रूप से उस जगह की ओर इशारा किया, जहां उन्होंने मृतक पर हमला किया। फिर उसे खेत में घसीट कर ले गए। ऐसी परिस्थितियों में यह बहुत ही असंभव है कि पीडब्लू-8 बरामदगी के गवाह के रूप में उपलब्ध होने के लिए मौके पर मौजूद होगा। इसी कारण से क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान, जांच अधिकारी (पीडब्लू-10) को सुझाव दिया गया कि बरामदगी फर्जी थी और पुलिस स्टेशन में बैठकर एक बार में ही दस्तावेज तैयार किए गए। इसी तरह, पीडब्लू-8 से बरामदगी के समय उसकी उपस्थिति के बारे में क्रॉस एक्जामिनेशन की गई। पीडब्लू-8 ने शुरू में यह कहते हुए जवाब दिया कि वह पुलिस के साथ नहीं गया। हालांकि वह उस समय मौजूद था। आगे पूछताछ करने पर पीडब्लू-8 ने कहा कि पुलिस 11 से 12 बजे के बीच आई होगी। बाद में पीडब्लू-8 ने कहा कि आरोपियों को 6.2.1997 की शाम को गिरफ्तार किया गया। इससे संकेत मिलता है कि उसे ठीक से पता नहीं है कि बरामदगी कब हुई। इसके अलावा, पीडब्लू-8 के गांव से मढ़खेतला की दूरी 2 किमी है। ये सभी परिस्थितियां कथित बरामदगी के समय और स्थान पर गवाह की उपस्थिति के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती हैं। इसके अलावा, जिस स्थान से 6.2.1997 को बरामदगी की गई, उसका साइट प्लान 9.2.1997 तक तैयार नहीं किया गया। इससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या बचाव पक्ष द्वारा सुझाए गए अनुसार इससे संबंधित कागजात एक बार में तैयार किए गए। दुर्भाग्य से हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किए बिना प्रकटीकरण कथन/खोज/बरामदगी पर भरोसा किया।
चूंकि, मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और घटनाओं की पूरी श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा पूरक या सिद्ध नहीं की गई, इसलिए अदालत ने अपीलकर्ताओं-आरोपियों को संदेह का लाभ दिया और उनकी सजा रद्द की।
केस टाइटल: सुरेश चंद्र तिवारी और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य