Right To Education Act | प्राइवेट स्कूलों में गरीब स्टूडडेंट को मुफ्त शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
13 Jan 2026 3:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) की व्याख्या करते हुए कहा कि संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के स्टूडडेंट्स को आस-पड़ोस के स्कूलों में एडमिशन से मना न किया जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आस-पड़ोस के स्कूलों की भी यह समान ज़िम्मेदारी है कि वे RTE Act और संविधान के अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के तहत अनिवार्य रूप से 25% छात्रों को एडमिशन दें। इसके बाद कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए और मामले को अनुपालन के लिए लंबित रखा है। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी एक पक्ष बनाया है और उसे हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
धारा 12(1)(c) के अनुसार, प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थान और विशेष श्रेणी के स्कूल कक्षा I या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन लेने वाले वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के कम से कम 25% बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे स्कूलों को सरकार द्वारा प्रति बच्चा किए गए खर्च के हिसाब से रीइम्बर्समेंट मिलेगा।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने कहा:
"अधिनियम की धारा 12 के तहत कक्षा की कुल संख्या के 25% तक समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों को एडमिशन देने की आस-पड़ोस के स्कूलों की ज़िम्मेदारी में समाज की सामाजिक संरचना को बदलने की असाधारण क्षमता है। ईमानदारी से लागू करने से यह सच में बदलाव ला सकता है। यह न केवल युवा भारत को शिक्षित करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि स्थिति की समानता के प्रस्तावना उद्देश्य को सुरक्षित करने का एक ठोस उपाय भी है। अनुच्छेद 21A के तहत अधिकार के लिए संवैधानिक घोषणा, जिसके बाद बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत जनादेश, केवल प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन से ही साकार हो सकता है।"
जस्टिस नरसिम्हा ने आगे कहा कि कोर्ट ने यह भी माना,
"ऐसे स्टूडडेंट्स का एडमिशन सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय मिशन और संबंधित सरकारों और स्थानीय अधिकारियों की समान रूप से ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। संवैधानिक या सिविल कोर्ट को माता-पिता को आसान पहुंच और कुशल राहत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए, जो अधिकार से वंचित होने की शिकायत करते हैं।"
स्पेशल लीव पिटीशन में बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 दिसंबर, 2016 के रिट पिटीशन के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए 25% कोटे में एडमिशन देने का निर्देश मांगा।
जस्टिस वासंती ए नाइक और जस्टिस स्वप्ना जोशी की हाईकोर्ट बेंच ने पाया कि जब एडमिशन ऑनलाइन हो रहे थे तो याचिकाकर्ता ने इस कोटे के लिए अप्लाई नहीं किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि सही कदम न उठाने के लिए याचिकाकर्ता ही ज़िम्मेदार है।
कहा गया,
"याचिकाकर्ता जैसे कई लोग होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे होंगे, लेकिन जो शायद अपने कारणों से अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए 25% कोटे में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। अगर याचिकाकर्ता अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा कोटे में एडमिशन दिलाने के लिए सही कदम उठाने में नाकाम रहा, तो याचिकाकर्ता को खुद को ही दोष देना चाहिए।"
हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन यह देखते हुए खारिज की कि अगर याचिकाकर्ता को राहत दी जाती है तो कोर्ट को ऐसे कई अन्य लोगों के पक्ष में भी ऐसी ही राहत देनी होगी जो कोर्ट आएंगे।
Case Details: DINESH BIWAJI ASHTIKAR v STATE OF MAHARASHTRA AND ORS.|SLP(C) No. 10105/2017

