सुप्रीम कोर्ट ने RG KAR बलात्कार-हत्या मामले में स्वप्रेरणा से सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित की

Amir Ahmad

22 Jan 2025 11:01 AM

  • सुप्रीम कोर्ट ने RG KAR बलात्कार-हत्या मामले में स्वप्रेरणा से सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित की

    सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को आरजी कर मामले में स्वप्रेरणा से सुनवाई करेगा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 9 अगस्त को कोलकाता के RG KAR अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के स्वप्रेरणा से मामले की सुनवाई कर रही थी।

    समय की कमी को देखते हुए CJI ने कहा,

    "मुझे सुबह सूची मिली, मुझे लगता है कि आपके द्वारा (सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी के समक्ष) तीन आवेदन दायर किए गए हैं - एक अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए है, एक निर्देश और अन्य चीजों के लिए है। दूसरे पक्ष को एक प्रति दें हम अगले बुधवार को दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई करेंगे।"

    सीजेआई ने पूरक सूची (आइटम 43 से आगे) में नए मामलों को लेने से पहले स्पष्ट किया,

    "हम आम तौर पर 20 (मामलों) को पार नहीं करते हैं। हम पहले 20 और नए सूचीबद्ध मामलों को पढ़ते हैं।"

    जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के संघ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने इस मामले का उल्लेख किया, जिसे आज सूची में आइटम 42 के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

    उल्लेखनीय है कि 20 जनवरी को कोलकाता के सियालदह की एक सेशन कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें रॉय पर RG KAR मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी रात की शिफ्ट के बाद एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप था।

    यह 18 जनवरी को रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद हुआ।

    पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स- जिसे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा कवर बढ़ाने के लिए सिफारिशें देने के लिए गठित किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

    इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से NTF की सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा। NTF को आज से 12 सप्ताह के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया।

    पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आर.जी. कर अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने अगले दिन एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया।

    13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से असंतुष्टि व्यक्त करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया।

    19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने घटना पर स्वत: संज्ञान लिया। अक्टूबर में CBI ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

    केस टाइटल: इन रे: आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दे | एसएमडब्लू (सीआरएल) 2/2024

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