पुलिस में नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए क्या कानूनी प्राधिकरण? RG Kar मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा
Praveen Mishra
15 Oct 2024 5:09 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आज RG Kar मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य को राज्य पुलिस बल में नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया। अदालत ने असत्यापित नागरिक स्वयंसेवकों को दिए गए 'राजनीतिक संरक्षण' की भी आशंका व्यक्त की।
चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कोलकाता के RG Kar अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई कर रही थी।
सीजेआई ने टिप्पणी की कि नागरिक स्वयंसेवकों की असत्यापित भर्ती की अनुमति देने से राजनीतिक पूर्वाग्रह के माध्यम से शक्ति प्रदान की जा सकती है।
"अन्यथा यह उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने की एक अच्छी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से असत्यापित हैं"
न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य को अगली सुनवाई पर अपने हलफनामे में निम्नलिखित पहलुओं को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया: (1) राज्य में नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए प्राधिकरण का कानूनी स्रोत; (2) भर्ती के लिए तौर-तरीके; (3) भर्ती के लिए योग्यता; (4) भर्ती किए जाने से पहले किए गए सत्यापन; (5) जिन संस्थानों में उन्हें कर्तव्य सौंपा गया है; (6) दैनिक और मासिक आधार पर नागरिक स्वयंसेवकों को किए गए भुगतान और बजट परिव्यय।
अदालत ने स्पष्ट किया कि हलफनामा "विशेष रूप से उस प्रक्रिया का खुलासा करेगा जो नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए अपनाई जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम कि ऐसे स्वयंसेवक किसी भी घटना में काम नहीं करते हैं जहां संवेदनशील प्रतिष्ठान जैसे अस्पताल और स्कूल विशेष रूप से कमजोर हो सकते हैं"
अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस थानों और अपराध की जांच में शामिल नागरिक स्वयंसेवकों की संख्या पर डेटा का खुलासा किया जाए।
सुनवाई के दौरान चिकित्सकों के एक संगठन की ओर से सीनियर एडकोकेट करुणा नंदी ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से रात्रि पालियों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित 'रातिरे साथी' पहल और इसमें स्वयंसेवी की संलिप्तता पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि नंदिनी सुंदर मामले (सलवा जुडूम मामला) में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को पुलिस की शक्तियां देने को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य में अब ऐसे 1500 से अधिक स्वयंसेवक काम कर रहे हैं।
पीड़िता के माता-पिता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में भर्ती किया गया था, जबकि वह पहले से ही घरेलू हिंसा के आपराधिक मामलों का सामना कर रहा था। रॉय की पहुंच पुलिस आयुक्त के नाम पर पंजीकृत पुलिस वाहन तक भी थी और वह पुलिस बैरक में रहते थे। ग्रोवर ने कहा, 'इसलिए यह कहना गलत है कि वह पुलिस से नहीं जुड़ा है।
सीजेआई ने कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसे हम बारीकी से देखना चाहते हैं।
एक हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया कि कई पुलिस स्टेशन अब ऐसे स्वयंसेवकों के नियंत्रण में हैं।
राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि अस्पतालों में सुरक्षा कर्मचारियों को अब निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 के अनुसार भर्ती किया जा रहा है, जैसा कि देश में अन्य जगहों पर किया जाता है।