राज्य की सलाह के बिना भी RBI मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को छह महीने से ज़्यादा समय के लिए भी हटा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
4 Sept 2026 3:30 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होता है। कोर्ट ने माना कि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को हटाने की रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की शक्ति संविधान के आर्टिकल 243ZL(1) में बताई गई छह महीने की समय-सीमा से आगे भी जा सकती है।
जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फ़ैसला सही ठहराते हुए कहा,
"BR Act की धारा 36AAA (1) के तहत मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स (BoD) को हटाने की RBI की शक्ति संविधान के आर्टिकल 243ZL (1) में बताई गई 6 महीने की समय-सीमा से बंधी नहीं है।"
हाईकोर्ट ने अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ('बैंक') के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को छह महीने की समय-सीमा से ज़्यादा समय के लिए हटाने के RBI के फ़ैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करने वालों (हटाए गए बोर्ड सदस्य) ने तर्क दिया कि बोर्ड को हटाने की RBI की शक्ति संविधान के आर्टिकल 243ZL(1) के तहत छह महीने की समय-सीमा के अधीन है। इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 243ZL(1) का तीसरा प्रोविज़ो (शर्त) साफ़ तौर पर BR एक्ट को मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू करता है।
कोर्ट ने कहा,
"...तीसरा प्रोविज़ो BR एक्ट के प्रावधानों को भी लागू करके मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में मुख्य आर्टिकल यानी आर्टिकल 243ZL(1) के दायरे को सीमित करने के बजाय उसे बढ़ाता है। इसलिए यह कोई प्रोविज़ो नहीं बल्कि एक स्वतंत्र प्रावधान है। उक्त आर्टिकल के तीसरे प्रोविज़ो में इस्तेमाल किए गए शब्द 'shall also apply' (भी लागू होंगे) यह बिल्कुल साफ़ करते हैं कि BR एक्ट के प्रावधान मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू होते हैं।"
मामले की बैकग्राउंड
शुरुआत में यह बैंक 'महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 1960' के तहत एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर बना है और 1965 में RBI की मंज़ूरी से इसे बैंक में बदल दिया गया। 1988 में इसे 'शेड्यूल्ड बैंक' घोषित किया गया और बाद में गुजरात और कर्नाटक के बैंकों के साथ विलय के लिए RBI के निर्देशों के तहत यह एक 'मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक' बन गया।
अपील करने वालों को मई 2019 में पांच साल के कानूनी कार्यकाल के लिए बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स का सदस्य चुना गया।
24 नवंबर, 2023 को RBI ने BR Act की धारा 56 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 36AAA(1) और (2) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड को एक साल के लिए हटा दिया (सुपरसीड कर दिया) और एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया।
RBI ने बैंक की वित्तीय हालत के खतरनाक स्तर तक बिगड़ने, जमाकर्ताओं की सुरक्षा करने और बैंक को डूबने से बचाने की ज़रूरत, और बैंक की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत का हवाला दिया।
डायरेक्टर्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बोर्ड को हटाने के फैसले को चुनौती दी। कार्यवाही के दौरान, उनका कानूनी कार्यकाल 24 मई 2024 को खत्म हो गया।
इसके बाद RBI ने 18 नवंबर 2024 को बोर्ड को हटाने के फैसले को एक और साल के लिए बढ़ा दिया और फिर 7 नवंबर 2025 को इसे और आगे बढ़ा दिया।
हाईकोर्ट ने बोर्ड के हटाए गए सदस्यों की चुनौती खारिज करते हुए कहा कि धारा 36AAA लागू रही और संविधान के आर्टिकल 243ZL और 243ZT की वजह से यह बेकार नहीं हुई।
फैसला
हाईकोर्ट का फैसला सही ठहराते हुए जस्टिस अराधे के फैसले में 'पांडुरंग गणपति चौगुले बनाम विश्वासराव पाटिल मुर्गूड सहकारी बैंक लिमिटेड' मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया गया। इस फैसले में साफ तौर पर कहा गया कि आर्टिकल 243ZL (1) के तीसरे प्रोविज़ो (शर्त) के तहत, बैंकिंग का काम करने वाली मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर भी BR Act के प्रावधान लागू होंगे।
छह महीने की अवधि खत्म होने पर RBI की रेगुलेटरी शक्तियां कम नहीं की जा सकतीं
कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान के आर्टिकल 243 ZL (1) का तीसरा प्रोविज़ो (शर्त) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू करता है, इसलिए 'इनकॉर्पोरेशन के सिद्धांत' (Doctrine of Incorporation) के तहत BR Act के प्रावधान संविधान के पार्ट IXB में अपने आप शामिल हो जाते हैं, जहां तक मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों का सवाल है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि देश में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की ज़िम्मेदारी RBI की है - जहां जमाकर्ताओं का हित और बैंकिंग सिस्टम का अनुशासन सबसे अहम है - कोर्ट ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की RBI की अथॉरिटी को छह महीने की बनावटी और छोटी अवधि से सीमित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा,
"आर्टिकल 243ZL(1) के तीसरे प्रोविज़ो का यह मतलब निकालना कि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक BR एक्ट के दायरे से बाहर हैं और इस तरह RBI की रेगुलेटरी पहुंच को छह महीने की सख्त अवधि तक सीमित कर देना - जो किसी मुश्किल में फंसे बैंक को उबारने के लिए ज़रूरी समय के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है - जमाकर्ताओं की सुरक्षा और बैंकिंग सिस्टम के अनुशासन को संवैधानिक प्रोविज़ो की एक अधूरी और बहुत ज़्यादा तकनीकी व्याख्या के अधीन करना होगा। ऐसी व्याख्या उस मकसद को ही खत्म कर देगी जिसके लिए संसद ने तीसरा प्रोविज़ो बनाया, यानी यह पक्का करना कि बैंकिंग का काम करने वाली को-ऑपरेटिव सोसायटियां, अपने को-ऑपरेटिव स्वरूप के बावजूद, BR Act के तहत RBI की खास, लगातार और एक्सपर्ट रेगुलेटरी निगरानी के दायरे में रहें।"
कोर्ट ने आगे कहा,
"...ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो जमाकर्ताओं की सुरक्षा और बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल अनुशासन बनाए रखने के मकसद को पूरा करे, न कि ऐसी व्याख्या को जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को बांट दे और छह महीने की बनावटी और छोटी अवधि खत्म होने पर मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों को निगरानी के अभाव (Supervisory Vacuum) में छोड़ दे। मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर RBI की रेगुलेटरी पहुंच को कम करने के बजाय बनाए रखने की यही ज़रूरत आर्टिकल 243ZL की योजना को शब्दों और मकसद, दोनों के लिहाज़ से सही ठहराती है। इसलिए नतीजा यही निकलता है कि BR Act के प्रावधान मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होते हैं।"
RBI का सुपरसीडिंग ऑर्डर (बोर्ड को हटाने का आदेश) बोर्ड के कानूनी कार्यकाल के बाद भी बढ़ाया जा सकता है
कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि मूल बोर्ड का कानूनी कार्यकाल खत्म होने पर RBI की सुपरसीशन (बोर्ड को हटाने) की अवधि बढ़ाने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसकी शक्तियां एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) के पास चली जाती हैं।
कोर्ट ने कहा,
"एक बार जब BoD (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) को सुपरसीड कर दिया जाता है तो बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसकी सभी शक्तियां एडमिनिस्ट्रेटर के पास चली जाती हैं... BR Act की धारा 36AAA(1) के तहत जारी सुपरसीशन का आदेश उस कार्यकाल के बाद भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के BoD को मूल रूप से चुना गया था।"
राज्य सरकार से सलाह लेना ज़रूरी नहीं
कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बोर्ड को सुपरसीड करने से पहले RBI के लिए राज्य सरकार से सलाह लेना ज़रूरी है।
कोर्ट ने माना कि सलाह लेने से जुड़ी संबंधित शर्त उन को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होती है जो किसी राज्य के को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होते हैं। यह मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू नहीं होती है।
इसलिए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी सलाह न लेने के आधार पर धारा 36AAA के तहत RBI का शक्ति का इस्तेमाल अमान्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
"अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई दलील कि सुपरसीशन के आदेश से पहले सलाह न लेने के कारण BR Act की धारा 36AAA(1) की शर्त का उल्लंघन हुआ है, इस पर यह कहना ही काफी है कि सलाह लेने की आवश्यकता केवल किसी राज्य के को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू होती है। चूंकि यह बैंक मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक है, इसलिए यह उस श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए उक्त दलील स्वीकार करने योग्य नहीं है।"
नतीजतन, अपील खारिज कर दी गई।
Cause Title: SANDEEP S. GHANDAT & ORS. VERSUS RESERVE BANK OF INDIA & ORS.


