प्रथम दृष्टया कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने वाले एकल जज का आदेश जारी नहीं रखा: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

19 Nov 2024 5:39 PM IST

  • प्रथम दृष्टया कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने वाले एकल जज का आदेश जारी नहीं रखा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कन्नड़ समाचार चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने वाले एकल जज के अंतरिम आदेश को जारी नहीं रखा।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश के खिलाफ अपीलों का निपटारा करते समय खंडपीठ ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाएं वापस ले ली , जिसमें पावर टीवी के खिलाफ अंतरिम आदेश मूल रूप से पारित किया गया।

    अदालत ने कहा,

    "प्रथम दृष्टया, आदेश के क्रियाशील भाग को पढ़ने पर हम पाते हैं कि अपीलों का निपटारा करते समय एकल जज के आदेश को जारी नहीं रखा गया। वास्तव में जो दर्ज किया गया, वह यह है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाएं वापस ले ली हैं।"

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेशों पर पहले दी गई रोक के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी विवादित निर्णय के पैराग्राफ 7 में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस पर आदेश पारित कर सकता है।

    अक्टूबर 2021 से वैध लाइसेंस की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार द्वारा 9 फरवरी, 2024 को चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

    एकल जज ने 26 जून को एचएम गौड़ा और ए राम्या रमेश (मूल याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका में चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया, यह देखते हुए कि केंद्र सरकार ने चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

    3 जुलाई, 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश के खिलाफ पावर टीवी की अपील का निपटारा करते हुए अनुच्छेद 7 में निम्नलिखित निर्देशों के साथ विवादित आदेश पारित किया:

    1. अपीलकर्ताओं को 9 फरवरी, 2024 के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का अधिकार है। यदि कोई जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है तो वे चाहें तो अतिरिक्त जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं।

    2. ऐसा जवाब आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।

    3. यदि अपीलकर्ता इसके लिए आवेदन करते हैं तो भारत संघ का सक्षम प्राधिकारी उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देगा, जिसकी तारीख उन्हें बताई जाएगी।

    4. व्यक्तिगत सुनवाई प्रक्रिया अपीलकर्ताओं के आवेदन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर पूरी होनी चाहिए।

    5. सक्षम प्राधिकारी अपीलकर्ताओं के उत्तरों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए तीन सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेगा और तर्कसंगत आदेश जारी करना चाहिए।

    6. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी भी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कानून के अनुसार नवीनीकरण आवेदन पर निर्णय लेगा और आवश्यक आदेश जारी करेगा।

    7. सभी चरणों सहित पूरी प्रक्रिया आदेश की तारीख से छह सप्ताह की बाहरी सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

    इन निर्देशों को देखते हुए मूल याचिकाकर्ता इस बात पर सहमत हुए कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों और प्रार्थनाओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया गया। विवादित आदेश में दर्ज किया गया कि मूल याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाओं को वापस लेने की मांग की थी।

    कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पावर टीवी द्वारा दायर एसएलपी पर विचार कर रहा था।

    12 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों हाईकोर्ट आदेशों पर रोक लगा दी, मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कि पावर टीवी के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है, यह देखते हुए कि चैनल को JD(S) पार्टी के नेताओं से जुड़े सेक्स स्कैंडल से संबंधित कहानियों को प्रसारित करने से रोका गया था।

    14 नवंबर को प्रतिवादियों-मूल याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के बावजूद, चैनल पावर टीवी का प्रसारण अभी भी किया जा रहा है।

    इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को जारी नहीं रखा। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि एसएलपी के लंबित रहने से प्रतिवादी-मूल याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के विवादित निर्णय और आदेश के स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग करने से नहीं रोका जाएगा।

    न्यायालय ने कन्नड़ समाचार चैनल पावर टीवी पर प्रसारण प्रतिबंधों से संबंधित एसएलपी की सुनवाई 4 मार्च, 2025 को निर्धारित की।

    केस टाइटल- मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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