चयन प्रक्रिया पूरी होने तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखें, जिससे गड़बड़ी के आरोपों से बचा जा सके : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

30 Sept 2024 10:19 AM IST

  • चयन प्रक्रिया पूरी होने तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखें, जिससे गड़बड़ी के आरोपों से बचा जा सके : सुप्रीम कोर्ट

    मणिपुर में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती की जा रही हो तो अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी होने तक उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे गड़बड़ी के किसी भी आरोप से बचा जा सके।

    इसने कहा,

    "जब राज्य द्वारा सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती की जा रही हो तो अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उचित समय तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना विवेकपूर्ण कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित लोग भविष्य की भर्तियों में अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहेंगे, चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखेंगे, जिससे गड़बड़ी के ऐसे आरोपों से बचा जा सके।"

    मणिपुर हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने योग्यता के आधार पर 4 सप्ताह में उम्मीदवारों की संशोधित चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया, जिसमें सभी समान स्थिति वाले व्यक्ति शामिल होंगे - यहां तक ​​कि वे उम्मीदवार भी जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन नियुक्ति पाने के लिए मुकदमा नहीं किया।

    न्यायालय ने कहा,

    "जिन लोगों ने पहले न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें तटस्थ माना जाना चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के तहत अवसर से वंचित करने के समान होगा।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    संक्षेप में कहा जाए तो मामला मणिपुर में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में 1423 पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित था, जो 12.09.2006 की अधिसूचना के साथ शुरू हुआ था। जब शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू लंबित थे तो स्थानीय दैनिक ने चयन प्रक्रिया का परिणाम प्रकाशित किया। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई अवैधता की गई थी, राज्य द्वारा जांच समिति गठित की गई।

    07.03.2011 को राज्य ने अधिसूचित किया कि 1051 प्राथमिक शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस अधिसूचना में अधिकांश नाम स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नामों में से थे। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि 2011 की अधिसूचना के अनुसार नियुक्तियां अस्थायी व्यवस्था थी।

    कुछ उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में जाने के बाद आधिकारिक परिणाम अंततः घोषित किया गया। 1423 उम्मीदवारों का चयन किया गया। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

    दिनांक 06.10.2015 के निर्णय के अनुसार, हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं स्थान की कमी और शिक्षा बोर्ड द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं को छांटने के अभ्यास के कारण नष्ट हो गईं। इसने उम्मीदवारों के उन आरोपों को स्वीकार कर लिया कि परिणाम की आधिकारिक घोषणा से काफी पहले स्थानीय समाचार पत्र में चयनित नामों के प्रकाशन से चयन प्रभावित हुआ।

    हाईकोर्ट ने राज्य को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली अधिसूचना के अनुसार नई संस्तुति प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा डीपीसी का गठन करने का निर्देश दिया।

    06.10.2015 के हाईकोर्ट के निर्णय के मद्देनजर उसकी याचिका का निपटारा होने के बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, इस चुनौती का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया गया कि किसी अन्य असफल उम्मीदवार के कहने पर कोई और दावा हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    ऐसा प्रतीत होता है कि यह टिप्पणी राज्य द्वारा मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध रिट याचिकाकर्ताओं को समायोजित करने की इच्छा के बारे में दिए गए वचन का परिणाम थी, यदि अन्य असफल उम्मीदवार जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया, उन्हें भविष्य में कोई दावा करने से रोक दिया जाता है। हालांकि, बाद में यह सामने आया कि अन्य पीड़ित उम्मीदवारों की याचिकाएं पहले से ही न्यायालयों के समक्ष लंबित थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस तरह उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया।

    वर्तमान मामले में न्यायालय की टिप्पणियां

    सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि दिनांक 06.10.2015 के निर्णय के अनुसार, हाईकोर्ट ने ओबीसी श्रेणी में 242 पदों पर नियुक्ति में हस्तक्षेप किया। इस प्रकार वे पद चयन सूची के पुनः तैयार होने के पश्चात नियुक्ति के लिए उपलब्ध होंगे।

    जहां तक ​​उन अभ्यर्थियों का प्रश्न है, जिन्होंने इंटरव्यू चरण तक भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन नियुक्ति प्राप्त करने के लिए मुकदमा नहीं किया, न्यायालय का विचार था कि उन्हें समानता से वंचित करना अनुचित होगा। इस संबंध में यह माना गया कि भर्ती प्रक्रिया लंबी चली और अभ्यर्थियों द्वारा कई बार मुकदमा दायर किया गया।

    आगे कहा गया,

    "चूंकि यह न्यायालय भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार, संशोधित सूची के अनुसार नियुक्तियों का निर्देश दे रहा है, इसलिए हमारा विचार है कि सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए समानता राहत पर विचार किया जाना चाहिए।"

    इस बात को रेखांकित करते हुए कि उम्मीदवार रोजगार के लिए प्रतीक्षा में अधर में लटके हुए हैं, न्यायालय ने कहा,

    "अभी तक जो लोग नियुक्त नहीं हुए हैं, उनके लिए न्याय का द्वार अवश्य खोला जाना चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय उन चयनितों की मूक दस्तक सुनने में पूरी तरह सक्षम है, जो संभवतः अपने नियंत्रण से परे कारणों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ हैं।"

    योग्यता के क्रम में संशोधित चयन सूची के अनुसार उम्मीदवारों की नियुक्ति का आह्वान करते हुए इसने आगे स्पष्ट किया कि इसके आदेश अधिसूचित 1423 पदों तक ही सीमित हैं। इस दावे के जवाब में कि 2011 में नियुक्त और तब से सेवारत कुछ प्राथमिक शिक्षकों को नए चयनित उम्मीदवारों के लिए रास्ता बनाना होगा।

    न्यायालय ने कहा,

    "हम समझते हैं कि संबंधित नियुक्तियां 13 वर्षों से अधिक समय से सेवारत हैं और उनकी सेवा में व्यवधान से इस समूह के लोगों के लिए अकल्पनीय कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए यह सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया कि वह उन लोगों के लिए निर्णय ले जो सेवारत हैं और जिनके नाम संशोधित चयन सूची में नहीं आ सकते हैं, आदेशित अभ्यास के अनुसरण में।"

    मामले का निष्कर्ष

    न्यायालय ने हाईकोर्ट के दिनांक 06.10.2015 का निर्णय बरकरार रखा तथा निर्देश दिया कि संशोधित चयन सूची में शामिल व्यक्तियों के लिए नियुक्ति आदेश चयन सूची के प्रकाशन के 4 सप्ताह के भीतर जारी किए जाएं।

    इसने आगे कहा,

    "ऐसी नियुक्तियों के आधार पर नए नियुक्त व्यक्तियों को बकाया वेतन का कोई दावा नहीं होगा। लेकिन उन्हें 9.12.2011 से काल्पनिक नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा, जब मूल नियुक्तियां उन व्यक्तियों को दी गईं, जो सेवारत हैं, लेकिन यह काल्पनिक लाभ केवल सेवानिवृत्ति लाभ के उद्देश्य से दिया गया।"

    केस टाइटल: खुंजामायुम बिमोती देवी बनाम मणिपुर राज्य और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 2016 का 15482

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