न्यायिक नियुक्तियों के लिए वाइवा-वोस में न्यूनतम कट-ऑफ तय करना उचित: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

20 July 2026 11:40 AM IST

  • न्यायिक नियुक्तियों के लिए वाइवा-वोस में न्यूनतम कट-ऑफ तय करना उचित: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक पद के उम्मीदवार की सिविल अपील खारिज की। उम्मीदवार ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 41 के एक प्रावधान को चुनौती दी थी, जबकि उसने बिना किसी आपत्ति के पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था। इस प्रावधान में एडवोकेट कोटे से एडिशनल जिला जजों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में कम-से-कम 25% अंक लाना ज़रूरी था, जिसे बाद में 2017 में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से हटा दिया था।

    कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्तियों के लिए वाइवा-वोस (मौखिक परीक्षा) में न्यूनतम योग्यता मानक तय करने को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्त का उपयुक्त न्यायिक अधिकारियों को चुनने के मकसद से तार्किक संबंध है। इसे सिर्फ़ इसलिए मनमाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ज़्यादा कुल अंक वाले उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं।

    जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता का दावा 'एस्टॉपेल' (Estoppel) के सिद्धांत के तहत पूरी तरह से वर्जित था, क्योंकि उसने मौजूदा नियमों की पूरी जानकारी के साथ चयन प्रक्रिया में भाग लिया था।

    बेंच ने यह भी कहा कि न्यूनतम योग्यता तय करने वाला नियम राज्य सरकार के विधायी अधिकार क्षेत्र के भीतर था, जिस पर सक्षम न्यायिक अधिकारियों को चुनने की ज़िम्मेदारी है।

    ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला और अन्य (1986) मामले का हवाला देते हुए बेंच ने कहा:

    "अपीलकर्ता ने पूरी जानकारी के साथ संशोधित 2011 नियमों के तहत लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में भाग लिया था। योग्यता अंक हासिल करने में विफल रहने के बाद, वह अब एक ही मामले में अलग-अलग रुख नहीं अपना सकता (Approbate and Reprobate)।"

    कोर्ट ने अपीलकर्ता को कोई राहत देने से इनकार किया, जिसने दलील दी थी कि विवादित नियम को अंततः राज्य सरकार ने हटा दिया था। बेंच ने माना कि भले ही अपीलकर्ता ने उच्च कुल अंक प्राप्त किए हों, लेकिन पिछली तारीख से लागू होने वाली राहत देने से उसे अनुचित रूप से उन लोगों से ऊपर रखा जाएगा, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा, कोर्ट में इसी तरह के मामलों की बाढ़ आ जाएगी, जिनमें पिछली तारीख से नियुक्ति की मांग की जाएगी।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "वाइवा-वोस में न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने में विफल रहने के कारण अपीलकर्ता का नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है। प्रशासनिक अंतिम निर्णय को बनाए रखने, सेवारत अधिकारियों की तय वरिष्ठता की रक्षा करने और पिछली तारीख से लागू होने वाले मुकदमों की बाढ़ को रोकने की व्यापक आवश्यकता मांगी गई राहत देने से पूरी तरह रोकती है।"

    संक्षेप में मामला

    अपील करने वाले ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के 8 फरवरी, 2018 के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कोर्ट ने 2010 में निकाली गई वैकेंसी के लिए सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में दखल देने से इनकार कर दिया था।

    राज्य सरकार ने 36 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद लिखित परीक्षा हुई और नतीजे घोषित किए गए। हालांकि, बड़े पैमाने पर विरोध और गड़बड़ियों के आरोपों के कारण हाईकोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया।

    10 जून, 2010 को राज्य सरकार ने नियम 41 में संशोधन किया और एक शर्त जोड़ी, जिसके तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि इंटरव्यू में कम से कम 25% अंक न पाने वाले किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की जाएगी। एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और 2012 में फिर से परीक्षा आयोजित की गई। अपील करने वाले ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन न्यूनतम योग्यता हासिल करने में 0.5 अंकों से चूक गया।

    अपील करने वाले ने उसी स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों के साथ मिलकर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सिलेक्शन प्रोसेस में दखल देने से इनकार किया, लेकिन नियम 41 की संवैधानिक वैधता के बड़े मुद्दे को लंबित रखा। बाद में उसे हाईकोर्ट के सामने यह मामला उठाने के लिए कहा गया।

    हाईकोर्ट के सामने अपील करने वाले ने 2002 के ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस (AIJA) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उसमें इंटरव्यू के लिए किसी न्यूनतम योग्यता का प्रावधान नहीं था। इसी बीच, राज्य सरकार ने नियमों में फिर से संशोधन किया और 28 नवंबर, 2017 को नियम 41 से विवादित शर्त को हटा दिया।

    इस संशोधन पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने रिट याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अपील करने वाले ने पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, इसलिए वह इसे चुनौती देने से रोक दिया गया (Estoppel)। इस आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई।

    इंटरव्यू में 25% अंक हासिल न कर पाना उच्च न्यायपालिका की गुणवत्ता पर असर डालेगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या न्यूनतम अंकों का नियम शेट्टी कमीशन (जिसे पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग भी कहा जाता है) की सिफारिशों का उल्लंघन करता है, जिसे AIJA केस में कोर्ट ने स्वीकार किया था। यह आयोग 1996 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तों, उम्र और भर्ती के तरीके की जांच करने के लिए गठित किया गया।

    बेंच ने 'महिंदर कुमार बनाम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (2013)' मामले का ज़िक्र किया, जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया कि शेट्टी कमीशन की सिफ़ारिशें ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन की तरह काम करती हैं, जिन्हें हाईकोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इससे भर्ती करने वाली अथॉरिटी की आज़ादी पर कोई असर नहीं पड़ता।

    इसके अलावा, बेंच ने तर्क दिया कि वाइवा-वोस (मौखिक परीक्षा) के लिए 25% अंक तय करने का आधार न तो मनमाना है और न ही बिना सोचे-समझे लिया गया फ़ैसला है। यह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एक बहुत प्रतिष्ठित न्यायिक पद) के लिए ज़रूरी प्रशासनिक ज़रूरतों पर आधारित है, और विधायिका के पास न्यूनतम मानक तय करने का अधिकार है।

    फ़ैसला लिखने वाले जस्टिस वराले ने कहा:

    "हालांकि लिखित परीक्षा उम्मीदवार के कानूनी ज्ञान की निष्पक्ष रूप से जाँच करती है, लेकिन वाइवा-वोस ही एक जज के लिए ज़रूरी ज़रूरी बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों को सामने लाता है, जैसे कि सतर्कता, सूझ-बूझ, भरोसेमंदता, चर्चा करने की क्षमता और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता। यह कहना कि जो उम्मीदवार इंटरव्यू में ये ज़रूरी गुण नहीं दिखा पाता, उसे सिर्फ़ इसलिए नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उसके कुल अंक ज़्यादा हैं तो इससे उच्च न्यायपालिका की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा। 25% का कट-ऑफ न्यायिक प्रशासन की ईमानदारी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तय किया गया एक तर्कसंगत और सोच-समझकर बनाया गया मानक था।"

    Case Details: MANOJ GOYAL v. RAJASTHAN HIGH COURT & ORS|CIVIL APPEAL NO(s). 8142 OF 2018

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