थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का निर्देश वापस लिया

Shahadat

27 July 2024 5:09 AM GMT

  • थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का निर्देश वापस लिया

    सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा लगाई गई शर्त हटा दी। उक्त शर्त के अनुसार, वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।

    जस्टिस एएस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें 2017 के आदेश के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस शर्त के साथ संभावित मुद्दों पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि थर्ड पार्टी बीमा के बिना दुर्घटना पीड़ितों को सीधे वाहन मालिकों से मुआवज़ा मांगना होगा, जिनके पास अक्सर भुगतान करने की क्षमता नहीं होती है।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    “जैसा कि एसजी ने सही ढंग से प्रस्तुत किया, यदि उक्त निर्देश को उसके अक्षरशः और भावना में लागू किया जाता है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। कुछ वाहन थर्ड पार्टी बीमा के बिना चलते रहेंगे। इसलिए हम उपरोक्त निर्देश हटाकर आवेदन स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।”

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) और न ही इसके तहत बनाए गए किसी अन्य अधिनियम या नियम में यह अनिवार्य किया गया कि बीमा कंपनियों को वाहन बीमा पॉलिसी नवीनीकरण के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो।

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह शर्त यह सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के पास हमेशा वैध PUC सर्टिफिकेट हो, और प्रभावी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार, न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों को ट्रैक करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग का सुझाव दिया।

    केस टाइटल- एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य।

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