"पुलिस सीमाएं नहीं लांघ सकती" : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/यूटी के डीजीपी को निर्देश भेजे, सख्त कार्रवाई की चेतावनी
Praveen Mishra
2 April 2025 12:26 PM

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को गिरफ्तारी के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि हरियाणा पुलिस ने उन्हें अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया और उन्हें मौके पर तथा बाद में पुलिस स्टेशन में शारीरिक प्रताड़ना दी गई।
खंडपीठ को बताया गया कि जैसे ही याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया, उसके भाई ने पुलिस अधीक्षक को ईमेल भेजकर इसकी सूचना दी। इससे पुलिस अधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने कथित रूप से याचिकाकर्ता के साथ मारपीट की। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लगभग दो घंटे बाद प्रतिशोध स्वरूप एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक सिविल अवमानना याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।
इससे पहले, खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि पुलिस की ओर से "स्पष्ट रूप से मनमानी और दमनकारी रवैया" अपनाया गया था।
कोर्ट ने यह याद दिलाया कि अभियुक्तों को भी अधिकार प्राप्त हैं और कहा, "भले ही कोई व्यक्ति 'अपराधी' हो, कानून की मांग है कि उसके साथ कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप व्यवहार किया जाए। हमारे देश के कानून के तहत, एक 'अपराधी' को भी कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, ताकि उसकी शारीरिक सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा सके। इस मामले में, जब याचिकाकर्ता को पुलिस ने उठाया, तब वह अधिकतम एक अभियुक्त था। यह कहा जा सकता है कि एक आम नागरिक अपनी सीमाओं को पार कर सकता है (जिसके बाद कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी), लेकिन पुलिस को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"
कोर्ट ने यह देखते हुए कि पुलिस का मामला अभी लंबित है, आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि, इस अवसर का उपयोग गिरफ्तारी के नियमों के अनुपालन को लेकर कुछ सामान्य टिप्पणियां करने के लिए किया।
"संबंधित पुलिस अधिकारियों को सावधान किया जाता है और भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है। पुलिस महानिदेशक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों और किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से शून्य सहनशीलता होनी चाहिए। पुलिस राज्य व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और इसका समाज की समग्र सुरक्षा और व्यक्तियों की विशेष सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, जनता और समाज का पुलिस पर विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।"
जब हरियाणा राज्य के वकील ने खंडपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41(1)(b)(ii) के तहत आवश्यकताओं से संबंधित एक चेकलिस्ट दिखाई, तो कोर्ट ने इस पर विशेष संतोष व्यक्त नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि इस चेकलिस्ट को भरना अक्सर मात्र एक यांत्रिक औपचारिकता बन जाता है।
"हम इस बात को लेकर गंभीर आपत्ति जताते हैं कि चेकलिस्ट को सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में भरा जाता है। आगे, हम चेतावनी देते हैं और आदेश देते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए।"
कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भी निर्देश दिया कि वे चेकलिस्ट पर केवल औपचारिक स्वीकृति न दें, बल्कि अपने विवेक का उपयोग करें। भविष्य में नियमों के उल्लंघन की चेतावनी देते हुए, कोर्ट ने कहा, "हमें विश्वास है कि पुलिस महानिदेशक को उचित रूप से जागरूक कर दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आरोपित प्रकार की गलतियां दोबारा नहीं होंगी। यदि ऐसा फिर होता है और यह हमारे संज्ञान में लाया जाता है, तो हम इस पर बहुत सख्त रुख अपनाएंगे और दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।"
कोर्ट ने अपने 2024 के फैसले (सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 LiveLaw (SC) 252) का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस अब भी गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है, जो चिंताजनक है।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह आदेश दिया कि इस फैसले की एक प्रति और सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय की एक प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुलिस आयुक्त को भेजी जाए, ताकि उन्हें यह याद दिलाया जा सके कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाए।
कोर्ट ने यह देखते हुए कि पुलिस का मामला अभी लंबित है, आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि, इस अवसर का उपयोग गिरफ्तारी के नियमों के अनुपालन को लेकर कुछ सामान्य टिप्पणियां करने के लिए किया।
"संबंधित पुलिस अधिकारियों को सावधान किया जाता है और भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है। पुलिस महानिदेशक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों और किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से शून्य सहनशीलता होनी चाहिए। पुलिस राज्य व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और इसका समाज की समग्र सुरक्षा और व्यक्तियों की विशेष सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, जनता और समाज का पुलिस पर विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।"
जब हरियाणा राज्य के वकील खंडपीठ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41(1)(b)(ii) के तहत आवश्यकताओं से संबंधित एक चेकलिस्ट दिखाई, तो कोर्ट ने इस पर विशेष संतोष व्यक्त नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि इस चेकलिस्ट को भरना अक्सर मात्र एक यांत्रिक औपचारिकता बन जाता है।
"हम इस बात को लेकर गंभीर आपत्ति जताते हैं कि चेकलिस्ट को सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में भरा जाता है। आगे, हम चेतावनी देते हैं और आदेश देते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए।"
कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भी निर्देश दिया कि वे चेकलिस्ट पर केवल औपचारिक स्वीकृति न दें, बल्कि अपने विवेक का उपयोग करें। भविष्य में नियमों के उल्लंघन की चेतावनी देते हुए, कोर्ट ने कहा, "हमें विश्वास है कि पुलिस महानिदेशक को उचित रूप से जागरूक कर दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आरोपित प्रकार की गलतियां दोबारा नहीं होंगी। यदि ऐसा फिर होता है और यह हमारे संज्ञान में लाया जाता है, तो हम इस पर बहुत सख्त रुख अपनाएंगे और दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।"
कोर्ट ने अपने 2024 के फैसले (सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 LiveLaw (SC) 252) का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस अब भी गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है, जो चिंताजनक है।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह आदेश दिया कि इस फैसले की एक प्रति और सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय की एक प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुलिस आयुक्त को भेजी जाए, ताकि उन्हें यह याद दिलाया जा सके कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाए।