PMLA Act | अभियुक्त को ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है, जिन पर अभियोजन पक्ष मुकदमे में भरोसा नहीं कर रहा? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

Shahadat

1 Aug 2024 5:45 AM GMT

  • PMLA Act | अभियुक्त को ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है, जिन पर अभियोजन पक्ष मुकदमे में भरोसा नहीं कर रहा? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

    सुप्रीम कोर्ट धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए तैयार है, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को दस्तावेज उपलब्ध कराने के दायित्व के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

    जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष को प्री-ट्रायल स्टेज पर अभियुक्त को ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है, जिन पर वह भरोसा नहीं करने जा रहा है।

    जस्टिस ओक ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा,

    "हम इस पर आपकी बात सुनेंगे। कोई व्यक्ति अभियुक्त है। वह कहता है कि उसके बचाव के लिए एक दस्तावेज बेहतर है। क्या वह यह नहीं कह सकता कि मुझे वह दस्तावेज अवश्य मिलना चाहिए?"

    कार्यवाही के दौरान, अभियुक्त के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीआरपीसी की धारा 207 इस मुद्दे का केंद्र है।

    जस्टिस ओक ने पिछले आदेश का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद यह धारा 200 से शुरू होकर सीआरपीसी द्वारा शासित होती है। तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक बार PMLA Act की धारा 44(1)(बी) के तहत शिकायत दर्ज होने के बाद यह सीआरपीसी की धारा 200 से 205 के द्वारा शासित होगी।

    अभियुक्त के वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय इस दृष्टिकोण से असहमत है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकार का है।

    उन्होंने सवाल किया,

    "क्या इस देश में अभियोजकों के पास ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं, जो अभियुक्त की मदद कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं इसे आपको नहीं दिखाऊंगा?"

    एएसजी राजू ने कहा कि जब तक मुकदमा शुरू नहीं हो जाता, तब तक आरोपी को केवल दस्तावेजों की सूची ही प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 के तहत भले ही आरोपी के परिसर से दस्तावेज जब्त किए गए हों, आरोपी को केवल सूची ही प्राप्त करने का अधिकार है, दस्तावेज प्राप्त करने का नहीं।

    राजू ने सुझाव दिया कि आरोपी अदालत से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 451 या 457 के तहत आवेदन कर सकता है।

    अदालत ने पक्षकारों को दो सप्ताह के भीतर संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की अनुमति दी और मामले की सुनवाई 22 अगस्त, 2024 को निर्धारित की।

    केस टाइटल- सरला गुप्ता और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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