JJ Act | मामले के निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर किशोर उम्र की याचिका लगाई जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

3 May 2024 5:39 AM GMT

  • JJ Act | मामले के निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर किशोर उम्र की याचिका लगाई जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

    यह देखते हुए कि आरोपी के किशोर होने की दलील किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी स्तर पर उठाई जा सकती है, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित जांच किए बिना किशोर होने की ऐसी याचिका खारिज नहीं की जा सकती।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कानून के अनुसार अपीलकर्ता/अभियुक्त की किशोरता की याचिका पर विचार न करने के हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से असहमत होते हुए कहा कि "प्रावधानों के अनुसार उचित जांच" JJ Act, 2000 या JJ Act, 2015 को लागू नहीं किया गया, जिससे अपीलकर्ता द्वारा घटना की तारीख पर किशोर के रूप में व्यवहार किए जाने की प्रार्थना पर विचार किया जा सके, भले ही याचिका जल्द से जल्द अवसर पर उठाई गई। बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए किशोर होने की दलील को उचित जांच के बिना खारिज नहीं किया जा सकता।

    यह देखते हुए कि किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 अपराध की तारीख पर बच्चा होने का दावा करने वाले आरोपी की किशोरता की प्रार्थना पर विचार करने के लिए व्यापक तंत्र प्रदान करता है, जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि “JJ Act, 2015 की धारा 9(2) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि किशोर होने की दलील किसी भी अदालत के समक्ष उठाई जा सकती है। इसे मामले के अंतिम निपटान के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की ओर से उठाई गई किशोरता की प्रार्थना पर विचार और निर्णय नहीं किया।

    अदालत ने अबुजर हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले का संदर्भ लिया, जहां अदालत ने यह भी माना कि किशोरता का दावा किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, यहां तक कि मामले के निपटारे के बाद भी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि किशोर होने की दलील देने में देरी ऐसे दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती।

    अदालत ने अबुजर हुसैन के मामले में भी कहा,

    “दोषी ठहराए जाने के बाद किशोरवयता के संबंध में दावा करने के लिए दावेदार को कुछ ऐसी सामग्री पेश करनी होगी, जो प्रथम दृष्टया अदालत को संतुष्ट कर सके कि किशोरवयता के दावे की जांच आवश्यक है। प्रारंभिक बोझ उस व्यक्ति को चुकाना होगा, जो किशोर होने का दावा करता है।''

    यह देखते हुए कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता की किशोरता की याचिका पर ध्यान न देकर गलती की है, जिसमें दावा किया गया कि जब उसने अपराध किया तब वह किशोर था, अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को JJ Act, 2015 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार अपीलकर्ता की उम्र/जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए गहन जांच करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: राहुल कुमार यादव बनाम बिहार राज्य

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