2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान EVM में कथित हेरफेर और ECI द्वारा उल्लंघन की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
Shahadat
5 Aug 2024 6:23 PM IST
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटयर जज की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की मांग करते हुए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा कथित लापरवाही की भी जांच की मांग की।
एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दायर याचिका को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। खंडपीठ का विचार था कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए, जिन्होंने EVM-VVPAT सत्यापन से संबंधित निर्णय पारित किया था। तदनुसार, मामले को स्थगित कर दिया गया और मामले को जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, जो कि सीजेआई के आदेशों के अधीन है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की मांग की। याचिका के अनुसार, समिति को हाल ही में EVM-VVPAT मामले में ECI द्वारा दिए गए आश्वासनों के कथित उल्लंघन की जांच करने की आवश्यकता है। यह चुनाव के संचालन को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में भी पूछताछ करेगी।
बता दें, कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT डेटा का 100% क्रॉस-सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ रिकॉर्ड में मौजूद डेटा का हवाला देते हुए प्रार्थना खारिज कर दी थी। यह भी देखा गया कि EVM से छेड़छाड़ के बारे में संदेह निराधार हैं और जैसा कि प्रार्थना की गई है, बैलेट पेपर सिस्टम पर वापस लौटना उन सुधारों को खत्म कर देगा जो पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं।
इसके बावजूद, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव निकाय ने आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाए बिना मनमाने ढंग से काम किया। याचिका में अन्य बातों के अलावा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ, पत्र, दस्तावेज आदि सहित कुछ अभिलेखों का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि यदि ऐसा ही जारी रहा तो इसका भारत में भविष्य के चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
याचिका में कहा गया,
"वर्तमान याचिका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैनुअल, पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, मतदान से पहले और बाद में EVM को गलत तरीके से संभालना, चुनाव प्रक्रिया में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की दुर्भावना और मनमानी आदि के विभिन्न उल्लंघनों को रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग करती है।"
सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस सूर्यकांत ने मामले को उठाने में अपनी दुविधा व्यक्त की, क्योंकि दूसरी पीठ पहले ही इन मुद्दों की जांच कर चुकी है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उपरोक्त मामले में इन मुद्दों की जांच नहीं की गई।
वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि वह चीफ जस्टिस से मामले को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर सकता है।
इसके बाद जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:
"याचिकाकर्ता के वकील ने इस न्यायालय के निर्णय को उद्धृत निर्णय में विचार किए गए मुद्दों और तत्काल याचिका में उठाए गए मुद्दों के बीच अंतर करने के लिए इंगित किया। हमें लगता है कि न्याय के हित में इस याचिका को सीजेआई द्वारा पारित आदेश के अधीन माननीय जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।"
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने उक्त समिति द्वारा तीन महीने के भीतर शीघ्र जांच की भी मांग की है।
याचिका में की गई अन्य प्रार्थनाओं में शामिल हैं:
1. "भारत के चुनाव आयोग (ECI) के संबंधित अधिकारियों और ऐसे अन्य प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति के संबंध में उचित निर्देश पारित करें, जिन्हें यह माननीय न्यायालय ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों पर विचार करते हुए उचित समझे।
2. भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा आयोजित भविष्य के चुनावों की तैयारी और संचालन की निगरानी करें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग प्रस्तावित है, चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनों, प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से आवधिक हलफनामे मांगकर।
3. निर्देश दें कि चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनों, प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए बिना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कोई भी चुनाव नहीं कराया जा सकता है।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विकसित करने के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करें कि मैनुअल, लागू कानून, प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश आदि का पूरी लगन से पालन किया जाता है।
5. भारत के चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज की देखरेख करने के लिए लोकपाल/समिति नियुक्त करें, जिसके पास किसी भी विचलन के लिए ECI के सदस्यों को जवाबदेह ठहराने की शक्ति हो।”
याचिका एओआर आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की गई।
केस टाइटल: महमूद प्राचा बनाम भारत का चुनाव आयोग