विवाह के आधार पर विदेशी नागरिक के ओसीआई कार्ड आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय जीवनसाथी की फिजिकल/वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

2 Sept 2024 11:41 AM IST

  • विवाह के आधार पर विदेशी नागरिक के ओसीआई कार्ड आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय जीवनसाथी की फिजिकल/वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7-ए (डी) के अनुसार, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के लिए किसी विदेशी नागरिक के आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय पति या पत्नी की फिजिकल या वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य है।

    जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें एक ईरानी नागरिक के भारतीय नागरिक से विवाह के आधार पर ओसीआई स्टेटस के लिए उसके आवेदन को प्रोसेस करने के लिए उसके पति की उपस्थिति की शर्त को समाप्त कर दिया गया था।

    महिला ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उसका विवाह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वह अलग रह रही है और इस आधार पर उसने अपने भारतीय पति की उपस्थिति की शर्त को समाप्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली, जिसे चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में ही यह निर्धारित किया गया है कि किसी भारतीय नागरिक के विदेशी जीवनसाथी का OCI पंजीकरण “ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन है, जो निर्धारित किए जा सकते हैं”

    वीज़ा मैनुअल के पैरा 21.25(vi) में अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार के लिए भारतीय जीवनसाथी की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। नियम का उद्देश्य अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करना था कि यह दिखावा या सुविधा की शादी नहीं थी। आवेदक के व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान, संबंधित अधिकारी विदेशी आवेदक और उसके जीवनसाथी से अलग-अलग यादृच्छिक प्रश्न पूछ सकता है, ताकि ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके जो आवेदक की वैवाहिक स्थिति की वास्तविकता का पता लगाने में मदद कर सकती है।

    अदालत ने देखा कि इन प्रावधानों से पता चलता है कि आवेदक के जीवनसाथी की शारीरिक रूप से या वर्चुअल तरीके से उपस्थिति अनिवार्य है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "यदि उपरोक्त प्रक्रिया, जो प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करते समय पति या पत्नी की उपस्थिति को समाप्त करती है, को अपनाने की अनुमति दी जाती है तो यह सबसे पहले, अधिसूचित प्रक्रिया से विचलन का गठन करेगी। इसके अलावा, सत्यापन का पूरा बोझ पूरी तरह से अधिकारियों पर आ जाएगा। ओसीआई कार्ड के लिए आवेदक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने आवेदन की वास्तविकता के बारे में निर्धारित तरीके से अधिकारियों को संतुष्ट करे।"

    सुप्रीम कोर्ट ने इस आवश्यकता को "मनमाना" बताने के लिए उच्च न्यायालय की आलोचना की, विशेष रूप से नियमों को किसी भी चुनौती के अभाव में।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमारा मानना ​​है कि आवेदक के जीवनसाथी की उपस्थिति को समाप्त करने के लिए आरोपित निर्णय में जारी निर्देश का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके अलावा, जीवनसाथी की भौतिक/वर्चुअल उपस्थिति के अलावा आवेदक को नागरिकता अधिनियम 1955, चेकलिस्ट और वीज़ा मैनुअल के तहत अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा, जिसके लिए पति द्वारा घोषणा भी आवश्यक हो सकती है।"

    प्रतिवादी के इस कथन पर विचार करते हुए कि यह एक विशेष मामला था क्योंकि वह विवाह के अस्तित्व के बावजूद एक परित्यक्त पत्नी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 7ए(3) का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के बावजूद ओसीआई पंजीकरण प्रदान कर सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान आदेश केंद्र सरकार के इस बात पर विचार करने में बाधा नहीं बनेगा कि क्या प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं और तब प्रतिवादी के लिए अपना मामला प्रस्तुत करना खुला होगा। हालांकि, इस तरह का विवेकाधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है और हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि प्रतिवादी इस तरह के विचार के हकदार हैं या नहीं"।

    मामला: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बहारेह बख्शी

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एससी) 638

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