धार्मिक समारोहों की अनुमति केवल इस आधार पर देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां अन्य समुदाय बहुमत में हैं: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा

Shahadat

22 Jan 2024 7:11 AM GMT

  • धार्मिक समारोहों की अनुमति केवल इस आधार पर देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां अन्य समुदाय बहुमत में हैं: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा

    राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के संबंध में लाइव स्क्रीनिंग और विशेष पूजा पर तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाए गए कथित प्रतिबंध के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से अन्य धर्म के लोगों के निवास वाले क्षेत्रों में धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ आगाह किया।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता द्वारा दायर इस याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि तमिलनाडु सरकार ने अयोध्या मंदिर समारोहों के सीधे प्रसारण और आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया।

    इसके अभिषेक के अवसर को चिह्नित करने के लिए पूजा, अन्नदानम और भजन दिन में बाद में होने वाले हैं। अदालत ने तमिलनाडु सरकार की ओर से दिए गए बयान को भी दर्ज किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि राज्य में इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है।

    खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

    ''हम मानते हैं और भरोसा करते हैं कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे, न कि किसी मौखिक निर्देश के आधार पर।''

    संक्षिप्त अदालती बातचीत के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य निजी मंदिरों में भी 'प्राण प्रतिष्ठा' की स्क्रीनिंग रोक रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इसके खिलाफ मजबूत संदेश भेजने का आग्रह किया। कानून अधिकारी ने यह भी तर्क दिया कि किसी भी वास्तविक आशंका के अभाव में किसी भी धार्मिक गतिविधि को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो इस आधार पर आवेदन खारिज करने वाले आदेश की ओर इशारा करता है कि अन्य धर्मों के सदस्य विशेष क्षेत्र में रहते हैं।

    जस्टिस खन्ना ने जवाब में कहा,

    "हमने अधिकारियों से कारण बताते हुए स्पष्ट आदेश पारित करने को कहा है। कारणों को रिकॉर्ड पर आने दें। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां समरूप समुदाय हैं। लेकिन केवल (धार्मिक गतिविधियों) को न रोकें। आधार यह है कि ए समुदाय या बी समुदाय किसी विशेष क्षेत्र में रह रहा है। यदि कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति है तो आवेदन खारिज कर दिया जा सकता है। लेकिन यह नहीं। हमें पता चल जाएगा कि आपने कितने आवेदनों को अनुमति दी है और कितने को खारिज कर दिया।"

    जस्टिस दत्ता ने यह भी तर्क दिया कि यदि ऐसा आदेश मुख्य रूप से एक धर्म के सदस्यों द्वारा निवास किए जाने वाले क्षेत्रों में धार्मिक जुलूसों और अन्य समारोहों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, फिर किसी क्षेत्र में संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक होने वाले धर्मों को कभी भी प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    सॉलिसिटर जनरल ने जिस आदेश का उल्लेख किया, उसकी आलोचना करते हुए जज ने यह भी कहा,

    ''इस आदेश में जो कारण दिया गया, वह यह है कि हिंदू यहां अल्पसंख्यक हैं। अगर उन्हें प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे समाज में समस्याएं पैदा होंगी। यह एक कारण है?"

    तमिलनाडु के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने समझाने का प्रयास किया,

    "यह वास्तव में कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है। मान लीजिए कि वे एक मस्जिद के सामने जुलूस निकालना चाहते हैं..."

    जस्टिस दत्ता ने कहा,

    "तब आप इसे विनियमित करते हैं! आपके पास आदेश पारित करके इन जुलूसों को विनियमित करने की शक्तियां हैं।"

    जस्टिस खन्ना ने सुनवाई स्थगित करने से पहले दोहराया कि किसी भी आवेदन को केवल इसी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    "हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस कारण से आवेदन खारिज नहीं किए जाएंगे।"

    केस टाइटल- विनोज बनाम भारत संघ एवं अन्य। | डायरी नंबर 3390/2024

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