TN Industrial Establishments Act | 24 महीने में 480 दिन लगातार काम करने वाले कर्मियों को स्थायी दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
22 May 2024 11:19 AM IST
तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीएन मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन उन श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने से इनकार नहीं कर सकता, जिन्होंने लगातार कुछ मौद्रिक लाभ कमाने के लिए निर्माण गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में चौबीस कैलेंडर महीनों की अवधि में 480 से अधिक दिनों के लिए काम किया।
मामला तमिलनाडु राज्य में प्रचलित कानून की आवश्यकता को पूरा करने के बावजूद निगम द्वारा श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने से इनकार करने से संबंधित है। तमिलनाडु औद्योगिक प्रतिष्ठान (स्थायी श्रमिकों का सम्मान) अधिनियम, 1981 (1981 अधिनियम) की धारा 3 उन श्रमिकों को स्थायी दर्जा प्रदान करती है, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में कैलेंडर माह में 24 दिनों की अवधि में चार सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए निरंतर सेवा में हैं।
निगम ने इस आधार पर स्थायी दर्जा देने से इनकार किया कि निगम द्वारा की गई गतिविधियां 1981 अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए प्रकृति में वाणिज्यिक नहीं थीं। यह तर्क दिया गया कि तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 (1947 अधिनियम) की धारा 7 इमारतों के निर्माण में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों (1981 अधिनियम के तहत निर्धारित) को स्थायी स्थिति प्रदान करने से रोकती है। पुल, सड़कें, नहरें, बांध या अन्य निर्माण कार्य चाहे संरचनात्मक, यांत्रिक या विद्युत हों।
चूंकि निगम सरकारी और निजी व्यक्तियों के लिए अस्पताल भवनों के डिजाइन और निर्माण के लिए निर्माण गतिविधियों में शामिल है। इसलिए उसने श्रमिकों को स्थायी दर्जा प्रदान करने से छूट का दावा किया।
इस तरह की दलीलों को खारिज करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि श्रमिकों को केवल इस आधार पर स्थायी स्थिति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वे निर्माण गतिविधियों में लगे हुए थे।
निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ज्ञापन पर गौर करने के बाद जस्टिस संजय करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि निर्माण गतिविधियों में संलग्न होने के अलावा, निगम व्यावसायिक लाभ के लिए अन्य गतिविधियों में लगा हुआ और निर्माण गतिविधियां अन्य गतिविधियों में से एक थीं।
अदालत ने कहा,
“हालांकि, हमारे विचार में यह निगम को अधिनियम के तहत जिम्मेदारियों या दायित्वों से हाथ धोने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि निगम द्वारा किया जाने वाला निर्माण इसके द्वारा की जाने वाली कई गतिविधियों में से केवल एक है। सभी श्रमिकों को अधिनियम के दायरे से बाहर करना जब उक्त श्रमिक, प्रतिवादी संघ के सदस्यों की तरह, निर्माण कार्य नहीं कर रहे थे, अनुचित है।''
अदालत ने निष्कर्ष निकाला,
“इस प्रकार, दोनों आवश्यकताएं, प्रतिष्ठान को औद्योगिक प्रतिष्ठान की परिभाषा के तहत कवर किया जाना चाहिए और कर्मचारी को 480 दिन या उससे अधिक 24 महीने तक सेवा में निर्बाध रूप से जारी रखना चाहिए। पूरी होने के बाद हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अधिनियम वर्तमान विवाद के पक्षों पर लागू होगा।”
केस टाइटल: तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य।