PCPNDT Act | जिला प्राधिकरण के तीनों सदस्यों द्वारा अधिकृत न होने पर क्लिनिक की तलाशी अवैध: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

18 Sep 2024 5:35 AM GMT

  • PCPNDT Act | जिला प्राधिकरण के तीनों सदस्यों द्वारा अधिकृत न होने पर क्लिनिक की तलाशी अवैध: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (जेंडर चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act) की धारा 30 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान को अधिनियम के तहत जिला समुचित प्राधिकरण के तीनों सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए और किसी एक सदस्य द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अवैध है।

    कोर्ट ने माना,

    “धारा 30 की उपधारा (1) के उद्देश्य और उसमें प्रयुक्त स्पष्ट भाषा को देखते हुए केवल अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अकेले कार्य करते हुए धारा 30 की उपधारा (1) के तहत तलाशी को अधिकृत नहीं कर सकता। यह समुचित प्राधिकरण का निर्णय होना चाहिए। यदि समुचित प्राधिकरण का एक भी सदस्य तलाशी को अधिकृत करता है तो यह धारा 30 की उपधारा (1) के विपरीत होने के कारण पूरी तरह से अवैध होगा। यदि कानून किसी विशेष कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए।”

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने जेंडर निर्धारण परीक्षण करने और अवैध मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रग्नेंसी (MTP) रैकेट में भाग लेने के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज शिकायत और एफआईआर खारिज की।

    न्यायालय ने कहा,

    PCPNDT Act की धारा 30(1) धारा 17 के तहत गठित उपयुक्त प्राधिकरण को किसी क्लिनिक में रिकॉर्ड की तलाशी लेने और जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है, यदि उसके पास "विश्वास करने का कारण" है कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया जा रहा है। धारा 30(1) में "विश्वास करने का कारण" वाक्यांश मनमाने ढंग से तलाशी और जब्ती के खिलाफ सुरक्षा है, और पूरे प्राधिकरण को यह राय बनानी चाहिए।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    "जरूरत इस बात की है कि उपयुक्त प्राधिकरण या उसके सदस्यों द्वारा प्राप्त शिकायत या अन्य सामग्री तुरंत उसके सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसकी जांच करने के बाद उपयुक्त प्राधिकरण को तेजी से यह तय करना चाहिए कि क्या यह मानने का कोई कारण है कि 1994 के अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है। उचित प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास यह मानने का कारण है कि 1994 अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया या किया जा रहा है। लेकिन, उस विश्वास को बनाने के लिए तर्कसंगत आधार होना चाहिए। हालांकि, धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई करने का निर्णय उचित प्राधिकारी का होना चाहिए, न कि उसके व्यक्तिगत सदस्यों का।”

    न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली डॉक्टर की अपील स्वीकार की, जिसने एफआईआर और शिकायत रद्द करने से इनकार कर दिया था।

    अपीलकर्ता प्रैक्टिसिंग फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट, 27 अप्रैल, 2017 को गुरुग्राम में पुलिस और स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में फंसा था। ऑपरेशन इस आरोप के कारण शुरू हुआ था कि डॉक्टर का सह-आरोपी जेंडर निर्धारण और अवैध गर्भपात से संबंधित रैकेट में शामिल था। फर्जी मरीज और एक शैडो गवाह ने उसे बताया कि भ्रूण का जेंडर ज्ञात था और अल्ट्रासाउंड के साथ-साथ MTP के माध्यम से पुष्टि की मांग की।

    सह-आरोपी ने कथित तौर पर अपीलकर्ता के क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जेंडर निर्धारण के लिए 15,000 रुपये की व्यवस्था की। स्टिंग ऑपरेशन के दिन फर्जी मरीज को अल्ट्रासाउंड के लिए अपीलकर्ता के क्लिनिक में ले जाया गया। प्रक्रिया के बाद पुलिस ने पैसे और अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक यूएसजी रिपोर्ट जब्त कर ली।

    PCPNDT Act, 1994 की धारा 23 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई, जो जेंडर निर्धारण प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करती है। इसके बाद जिला समुचित प्राधिकरण ने गुरुग्राम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अपीलकर्ता ने शिकायत और प्राथमिकी दोनों रद्द करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसी राहत देने से इनकार किया, जिसके कारण वर्तमान अपील हुई।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि छापेमारी ने PCPNDT Act की धारा 30(1) का उल्लंघन किया, क्योंकि छापेमारी को जिला समुचित प्राधिकरण के अन्य दो सदस्यों की सहमति के बिना केवल सिविल सर्जन द्वारा अधिकृत किया गया। सिविल सर्जन के हलफनामे ने इसकी पुष्टि की।

    राज्य ने माना कि केवल सिविल सर्जन ने ही छापेमारी को अधिकृत किया, लेकिन तर्क दिया कि तत्काल परिस्थितियों ने कार्रवाई को उचित ठहराया। राज्य ने तर्क दिया कि यह सुधार योग्य दोष था, जिसे बाद की कार्रवाइयों द्वारा ठीक किया गया, जिसमें अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज करना भी शामिल है।

    वर्तमान मामले में एक्ट की धारा 17 के तहत गठित संबंधित उपयुक्त प्राधिकरण में सिविल सर्जन, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला अटॉर्नी शामिल हैं।

    न्यायालय ने पाया कि छापेमारी केवल सिविल सर्जन द्वारा अधिकृत की गई, जिला उपयुक्त प्राधिकरण के अन्य दो सदस्यों की भागीदारी के बिना, जिसने तलाशी को दूषित कर दिया।

    न्यायालय ने कहा,

    “इसलिए मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता के क्लिनिक की तलाशी के लिए धारा 30 की उप-धारा (1) के संदर्भ में उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा कोई कानूनी निर्णय नहीं लिया गया। जैसा कि पहले कहा गया, धारा 30 की उप-धारा (1) यह निर्धारित करके सुरक्षा प्रदान करती है कि केवल तभी जब उपयुक्त प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण हो कि 1994 अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया या किया जा रहा है, तब तलाशी को अधिकृत किया जा सकता है। इस मामले में उपयुक्त प्राधिकारी का कोई निर्णय नहीं है। तलाशी लेने का निर्णय सिविल सर्जन का व्यक्तिगत निर्णय है, जो संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के अध्यक्ष थे। इसलिए तलाशी की कार्रवाई अपने आप में दोषपूर्ण है।”

    न्यायालय ने आगे कहा कि छापे से जब्ती ज्ञापन में तलाशी दल की संरचना में विसंगतियों का संकेत मिलता है। एक दस्तावेज में उल्लेख किया गया कि छापेमारी तीन अधिकारियों ने की, जबकि दूसरे में चार अधिकारियों का उल्लेख है।

    न्यायालय ने अत्यावश्यकता के बारे में सिविल सर्जन के स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया।

    न्यायालय ने कहा,

    “उचित प्राधिकारी को भौतिक बैठक करने की आवश्यकता नहीं है। सिविल सर्जन अन्य दो सदस्यों के साथ वीडियो मीटिंग कर सकते थे। हालांकि, जब एक वीडियो मीटिंग आयोजित की जाती है तो प्रत्येक सदस्य को शिकायत या उस सामग्री के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए, जिस पर निर्णय लिया जाएगा। यह कुछ मिनटों का मामला था।”

    सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि एफआईआर और शिकायत दोनों पूरी तरह से अवैध तलाशी पर आधारित थे। इस प्रकार, अभियोजन जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

    केस टाइटल- रविंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य

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