Partnership Act| निवर्तमान साझेदार फर्म की संपत्ति में अपने हिस्से से प्राप्त लाभ में हिस्सेदारी का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

Praveen Mishra

11 Nov 2024 7:41 PM IST

  • Partnership Act| निवर्तमान साझेदार फर्म की संपत्ति में अपने हिस्से से प्राप्त लाभ में हिस्सेदारी का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

    हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई भागीदार फर्म की परिसंपत्तियों के साथ व्यवसाय कर रहा है, तो अंतिम निपटान होने तक, निवर्तमान भागीदार को खातों और मुनाफे में एक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा जो फर्म की संपत्ति में उसके हिस्से से प्राप्त किया जा सकता है।

    चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि जब कोई इकाई किसी निवर्तमान भागीदार की सहमति के बिना साझेदारी की संपत्ति का अधिग्रहण करती है, तो साझेदारी फर्म की परिसंपत्तियों का उपयोग करके इकाई द्वारा अर्जित लाभ को आनुपातिक रूप से निवर्तमान भागीदार को वितरित किया जाएगा।

    इस मामले में एक साझेदारी फर्म, क्रिस्टल ट्रांसपोर्ट सर्विस के खातों के विघटन और निपटान पर विवाद शामिल है, जो मूल रूप से 1970 के दशक की शुरुआत में बना था। फर्म के विघटन को एक भागीदार (वादी) के आरोपों से प्रेरित किया गया था कि उसकी सहमति के बिना फर्म से धन हटा दिया गया था। हाथ में मुख्य मुद्दा विघटन के बाद संपत्ति और मुनाफे के विभाजन और फर्म परिसंपत्तियों के संबंध में भागीदारों की जिम्मेदारियों से संबंधित है।

    अपीलकर्ताओं ने फर्म के विघटन के बाद प्रतिवादी नंबर 1 (वादी) द्वारा किए गए मुनाफे की मांगों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता कंपनी पर 15.11.1978 से परे किसी भी अवधि के लिए अपने लाभ को साझा करने के लिए दायित्व नहीं बांधा जा सकता है, यानी फर्म के विघटन की तारीख, खासकर जब पहले अपीलकर्ता ने पूर्ववर्ती फर्म की कोई संपत्ति का उपयोग नहीं किया था।

    अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए, जस्टिस मिश्रा द्वारा लिखित निर्णय इस प्रकार है:

    "वर्तमान मामले में, निष्कर्ष, जो रिकॉर्ड पर दिखाई देता है, इस आशय का है कि चौथे प्रतिवादी (अपीलकर्ता कंपनी) ने फर्म की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। इसलिए, 1932 अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के प्रकाश में, यदि चौथा प्रतिवादी फर्म की संपत्ति के साथ व्यापार कर रहा है, तो अंतिम निपटान होने तक, वादी, जो एक निवर्तमान भागीदार की श्रेणी में आएगा, को खातों की तलाश करने और मुनाफे में एक हिस्सा लेने का अधिकार होगा जो फर्म की संपत्ति में उसके हिस्से से प्राप्त किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा "अपीलकर्ता कंपनी का व्यवसाय फर्म की संपत्ति से किस हद तक प्राप्त होता है, यह सबूत का विषय है, जिसे पार्टियों को रिमांड के आदेश के अनुसार अंतिम डिक्री की तैयारी से संबंधित कार्यवाही के दौरान जोड़ना पड़ सकता है।

    तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

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