'हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ही सज़ा बन सकती है': 30 साल पुराने मामले में दोषसिद्धि खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

28 Feb 2024 10:10 AM IST

  • हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ही सज़ा बन सकती है: 30 साल पुराने मामले में दोषसिद्धि खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने के लगभग 30 साल बाद अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी एक व्यक्ति की सजा रद्द कर दी।

    ऐसा करते समय न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि यदि आपराधिक न्याय प्रणाली को आरोपी को बरी करने में 30 साल लग गए तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं ही आरोपी के लिए सजा बन सकती है।

    कोर्ट ने कहा,

    “इस मामले से अलग होने से पहले हम केवल यह देख सकते हैं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं सज़ा हो सकती है। इस मामले में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस न्यायालय को इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता दोषी की सजा कानून में टिकाऊ नहीं है।

    मौजूदा मामले में मृतक पत्नी ने 1993 में आत्महत्या कर ली और आरोप लगाया कि उसके पति (अपीलकर्ता-अभियुक्त) और उसके ससुराल वालों ने पैसे की मांग के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आरोपी पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

    1998 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और 2008 में हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि की।

    दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की।

    आरोपी पति द्वारा यह तर्क दिया गया कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने में त्रुटि की। उन्होंने कहा कि इस बात का ज़रा भी सबूत नहीं है कि मृतिका को उसके पति द्वारा किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न किया गया हो।

    अभियुक्त की दलील में बल पाते हुए और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    “सिर्फ उत्पीड़न किसी आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है, जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मनःस्थिति के घटक को स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे दृश्यमान और विशिष्ट होना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पति को दोषी ठहराने के लिए पति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सबूतों पर भरोसा किया गया वह यह साबित नहीं कर सके कि आरोपी ने अपने कृत्य के परिणामों, अर्थात् आत्महत्या का इरादा किया।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    “अगर लगातार उत्पीड़न का कोई ठोस सबूत होता, जिसके कारण पत्नी के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा होता तो यह कहा जा सकता है कि आरोपी ने अपने कृत्य के परिणामों, अर्थात् आत्महत्या का इरादा किया। एक व्यक्ति परिणाम का इरादा रखता है, जब वह (1) यह भविष्यवाणी करता है कि यदि कार्यों या चूकों की दी गई श्रृंखला जारी रहती है तो ऐसा होगा, और (2) ऐसा होने की इच्छा रखता है। सज़ा के सबसे गंभीर स्तरों को उचित ठहराते हुए दोषी होने का सबसे गंभीर स्तर तब प्राप्त होता है, जब ये दोनों घटक वास्तव में अभियुक्त के दिमाग में मौजूद होते हैं ("व्यक्तिपरक" परीक्षण)।

    किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा स्वत: ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत लागू नहीं होगी

    ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराया, इस नोट पर कि आरोपी पति के खिलाफ यह धारणा बनाई गई कि उसने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था, क्योंकि पत्नी की मृत्यु तिथि से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या से हुई। उसकी शादी के बारे में और यह कि उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी।

    धारा 113 ए की इस तरह की व्याख्या से असहमत होकर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल यह तथ्य कि मृतक की शादी के सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या से मृत्यु हो गई। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत धारणा स्वचालित रूप से इस धारणा के रूप में लागू नहीं होगी। धारा 113ए विवेकाधीन है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "उल्लेखनीय है कि 'अदालत मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि उसके पति ने आत्महत्या के लिए उकसाया था' यह संकेत देगा कि यह अनुमान विवेकाधीन है, धारा 113 बी के तहत अनुमान के विपरीत। साक्ष्य अधिनियम, जो अनिवार्य है। इसलिए धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने से पहले अभियोजन पक्ष को उस संबंध में क्रूरता या लगातार उत्पीड़न का सबूत दिखाना होगा।

    इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को धारा 113ए के तहत सबूतों का आकलन करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्रूरता हुई है या नहीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाला पीड़ित घरेलू जीवन में सामान्य चिड़चिड़ापन, कलह और मतभेदों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था, जो उस समाज में काफी आम है, जहां पीड़ित है। इस तरह की चिड़चिड़ाहट, कलह और मतभेदों से समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को प्रेरित करने की उम्मीद नहीं की जाती। यदि समाज आत्महत्या कर रहा है तो न्यायालय की अंतरात्मा यह मानने से संतुष्ट नहीं होगी कि आत्महत्या के अपराध के लिए उकसाने का आरोपी दोषी है।''

    सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा,

    “शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या के मात्र तथ्य पर किसी को उकसावे के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि क्रूरता साबित न हो जाए। 'अनुमान लगा सकते हैं' शब्दों के कारण न्यायालय के पास अनुमान को बढ़ाने या न बढ़ाने का विवेकाधिकार है। इसमें मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जो एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय है।”

    इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि उत्पीड़न या क्रूरता के किसी भी ठोस सबूत के अभाव में किसी आरोपी को धारा 113 ए के तहत अनुमान लगाकर आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

    आरोपी पति की दोषसिद्धि रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    “आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में अदालत को आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्य के ठोस और ठोस सबूत की तलाश करनी चाहिए। इस तरह की अपमानजनक कार्रवाई घटना के समय के करीब होनी चाहिए। आपराधिक मामलों में सबूतों की सराहना करना कठिन काम है और जब आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में सबूतों की सराहना करने की बात आती है तो यह और भी कठिन काम है। अदालत को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के विषय को नियंत्रित करने वाले कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। अन्यथा यह आभास दे सकता है कि दोषसिद्धि कानूनी नहीं बल्कि नैतिक है।"

    परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार कर ली गई। हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश रद्द कर दिया गया।

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