'इस तरह की जनहित याचिकाओं के साथ, हमें वास्तविक जनहित याचिकाओं से निपटने का समय नहीं मिलता': सुप्रीम कोर्ट ने OTT नियम के लिए याचिका खारिज की

Praveen Mishra

18 Oct 2024 5:46 PM IST

  • इस तरह की जनहित याचिकाओं के साथ, हमें वास्तविक जनहित याचिकाओं से निपटने का समय नहीं मिलता: सुप्रीम कोर्ट ने OTT नियम के लिए याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की सामग्री और रिलीज के नियमन के लिए एक बोर्ड के गठन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि OTTसामग्री की निगरानी और OTT की फिल्मों की रिलीज के लिए कोई विनियमन नहीं है।

    "पिछले महीने ही दो फिल्में आई थीं, एक OTT थी, एक थिएटर के लिए थी। थिएटर फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो सकी और OTT रिलीज हुई और मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा आदि। समानता के अधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए, "याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा।

    प्रार्थना में राहत यह थी कि 'ऑनलाइन वीडियो सामग्री की निगरानी के लिए केंद्रीय विनियमन बोर्ड' नामक एक निकाय या बोर्ड का गठन किया जाए, (2) सचिव स्तर पर एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

    चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला सार्वजनिक नीति के दायरे में आता है।

    उन्होंने कहा, 'अब समस्या यह है कि जिस तरह की जनहित याचिकाएं हमें मिल रही हैं, हमारे पास वास्तविक जनहित याचिकाओं से निपटने का समय नहीं है। हम केवल इस प्रकार की जनहित याचिकाएं पढ़ रहे हैं। ये नीतिगत मामले हैं- इंटरनेट को कैसे विनियमित किया जाए, OTT प्लेटफार्मों को कैसे विनियमित किया जाए - यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अपनी शक्ति के अधिकार क्षेत्र के तहत कर सकते हैं।

    वकील ने उल्लेख किया कि उन्होंने 2021 के संशोधित आईटी नियमों को हाल ही में रद्द करने के मद्देनजर वर्तमान याचिका दायर की है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर में आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को रद्द कर दिया, जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने व्यवसाय के बारे में "नकली और भ्रामक" जानकारी की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट्स (FCUs) स्थापित करने का अधिकार देता है।

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