Order XXI Rule 90 CPC | ऑक्शन सेल को उन वजहों से चुनौती नहीं दी जा सकती, जो घोषणा से पहले उठाई जा सकती थीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

25 Nov 2025 6:14 PM IST

  • Order XXI Rule 90 CPC | ऑक्शन सेल को उन वजहों से चुनौती नहीं दी जा सकती, जो घोषणा से पहले उठाई जा सकती थीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 नवंबर) को कहा कि कोई जजमेंट-डेटर देर से एग्ज़िक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ऑक्शन सेल पर सवाल नहीं उठा सकता, खासकर जब सेल पूरी हो गई हो। कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर XXI रूल 96(3) के तहत ऐसी चुनौती की इजाज़त नहीं है, जब जजमेंट-डेटर को बिक्री की घोषणा जारी होने से पहले आपत्तियां उठाने का पहले से मौका मिला हो।

    जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा, जिसमें ऑक्शन सेल (अपीलेंट के पक्ष में की गई) को ऑक्शन सेल के खिलाफ रेस्पोंडेंट जजमेंट-डेटर की देर से की गई आपत्ति को स्वीकार करने पर खारिज कर दिया गया।

    जजमेंट डेटर ने आपत्ति जताई कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी की पार्ट सेल डिक्री को संतुष्ट कर सकती है। यह आपत्ति देर से उठाई गई, जबकि बिक्री की घोषणा से पहले उसे आपत्ति उठाने का मौका मिला था।

    जस्टिस संजय कुमार के लिखे फैसले में बताया गया कि ऑक्शन सेल पर देर से की गई आपत्ति को स्वीकार करने के लिए, “यह जजमेंट डेटर या किसी दूसरे इंटरेस्टेड व्यक्ति के लिए ज़रूरी होगा, जो उसके बाद हुई एग्ज़िक्यूशन सेल को रद्द करने के लिए अप्लाई करता है, कि वह एग्ज़िक्यूटिंग कोर्ट को यह सैटिस्फाई करे कि जिस ग्राउंड पर एप्लीकेशन दी गई, वह सेल की घोषणा तैयार होने की तारीख को या उससे पहले नहीं ली जा सकती थी।”

    हालांकि, यह देखते हुए कि इस मामले में रेस्पोंडेंट-जजमेंट डेटर ने, कार्यवाही को मान लिया और सेल की घोषणा का नोटिस होने के बावजूद, सेल की घोषणा पर कोई आपत्ति नहीं जताई, कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर XXI रूल 90(3) CPC के तहत बेनिफिट जजमेंट डेटर को नहीं मिल सकता।

    कोर्ट ने कहा,

    “असल में अगर ऐसा कोई आधार उस एप्लीकेंट द्वारा लिया जा सकता था, जो सेल को रद्द करने की मांग कर रहा था, लेकिन वह सही स्टेज पर ऐसा करने में फेल रहा, तो ऑर्डर XXI रूल 90(3) CPC के तहत, उसे बाद के स्टेज पर ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। ऑर्डर XXI रूल 66(2)(a) CPC के संदर्भ में सही स्टेज पर कोई बड़ी गड़बड़ी उठाने में फेल होने के बाद यानी, प्रॉपर्टी के एक हिस्से की सेल डिक्री को पूरा करने के लिए काफी होने के संबंध में उनके (जजमेंट डेटर) लिए अब इतनी देर से दलील देना और खुशी-खुशी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पर बोझ डालना, ताकि साल 2002 में हुई सेल को रद्द करने की मांग की जा सके।”

    कोर्ट ने कहा,

    “हमें यकीन है कि इस मामले में जजमेंट डेटर्स को न सिर्फ़ हर स्टेज पर नोटिस दिया गया था, बल्कि एक नाकाम सेल से दूसरी सेल में उलटी कीमत कम करने के लिए एग्ज़िक्यूटिंग कोर्ट ने जो काम किए, उनमें उन्होंने कुछ हद तक हिस्सा भी लिया और फिर ऐसा करने से बचना चुना। इसलिए उन्हें यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, भले ही उन्होंने इस बात का कमज़ोर तर्क दिया हो। रिकॉर्ड इस बारे में उनके दावे को साफ़ तौर पर नकारता है।”

    इसलिए अपील मंज़ूर कर ली गई।

    Cause Title: G.R. Selvaraj (Dead), through LRs. versus K.J. Prakash Kumar and others

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