Order 23 Rule 3 CPC | समझौता डिक्री के विरुद्ध एकमात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

13 Dec 2024 2:00 PM IST

  • Order 23 Rule 3 CPC | समझौता डिक्री के विरुद्ध एकमात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि पक्षों के बीच किए गए समझौते का पालन नहीं किया गया तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 23 नियम 3 के तहत कार्यवाही बहाल करने की मांग करते हुए पुनः आवेदन दायर करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता समझौते की वैधता को डिक्री पारित होने के बाद भी चुनौती दी जा सकती है।

    न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि समझौता दर्ज करने से अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसके बजाय, इसने कहा कि बहाली आवेदन दायर करने का अधिकार CPC के तहत वैधानिक अधिकार है, जिसे केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि समझौता अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नहीं देता है।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें CPC के आदेश 23 नियम 3 के अनुसार पक्षों के बीच दर्ज किए गए समझौते को चुनौती देने वाली समझौता कार्यवाही को बहाल करने की मांग करने वाली रिकॉल एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समझौता दर्ज करने से अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है।

    अपीलकर्ता ने समझौता कार्यवाही को बहाल करने की मांग करते हुए रिकॉल एप्लीकेशन दायर करने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी समझौता शर्तों का पालन करने में विफल रहे।

    हाईकोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए जस्टिस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि जिस न्यायालय ने मूल रूप से पक्षों के बीच समझौता दर्ज किया, वह समझौता कार्यवाही की बहाली पर विचार करने के लिए उचित न्यायालय है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि बहाली ही पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय है, क्योंकि CPC स्पष्ट रूप से समझौता डिक्री को चुनौती देने के लिए अपील या नया मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।

    न्यायालय ने कहा,

    “आक्षेपित आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने केवल इस आधार पर आवेदन खारिज किया कि समझौता दर्ज करने वाला दिनांक 14.07.2022 का आदेश अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। हमारा मानना ​​है कि यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि यह CPC के तहत अपीलकर्ता को उपलब्ध वैधानिक अधिकार और उपाय को पराजित करता है। पुष्पा देवी भगत (सुप्रा) के साथ-साथ कई अन्य मामलों में इस न्यायालय ने माना है कि समझौता याचिका पर विचार करने वाला न्यायालय ही समझौता दर्ज करते समय या जब इसे वापस बुलाने के आवेदन के माध्यम से प्रश्नगत किया जाता है तो इसकी वैधता निर्धारित कर सकता है। समझौता डिक्री से व्यथित पक्ष के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अपील और नया मुकदमा सीपीसी के तहत स्वीकार्य नहीं है।”

    न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक नीति के मामले में न्यायालय पक्षों को उपलब्ध वैधानिक उपायों को कम करने में संयम बरतेंगे।

    "वास्तव में जब किसी वादी के पास वैधानिक उपाय उपलब्ध होता है तो न्यायालय द्वारा ऐसे उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पक्षकार को कानून के अनुसार अपने उपाय करने की स्वतंत्रता होती है। इसलिए न्यायालय के लिए 14.07.2022 के अपने आदेश द्वारा बहाली के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। केवल इस आधार पर विवादित आदेश द्वारा रिकॉल आवेदन को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, सार्वजनिक नीति के मामले में न्यायालयों को पक्षकारों के लिए उपलब्ध वैधानिक रूप से प्रावधानित उपचारात्मक तंत्रों को कम नहीं करना चाहिए।"

    तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई। मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर बहाली आवेदन पर पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया।

    केस टाइटल: नवरत्न लाल शर्मा बनाम राधा मोहन शर्मा और अन्य।

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