'धोखाधड़ी' और 'आपराधिक विश्वासघात' के अपराध एक ही आरोपों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

25 Sept 2025 7:44 PM IST

  • धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध एक ही आरोपों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का अपराध एक ही आरोपों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते। अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी (IPC की धारा 420/BNS की धारा 318) के अपराध में शुरू से ही आपराधिक इरादा शामिल होता है। हालांकि, आपराधिक विश्वासघात (IPC की धारा 406/BNS की धारा 316) के अपराध में शुरुआत में वैध रूप से भरोसा सौंपा जाता है, जिसका बाद में दुरुपयोग किया जाता है।

    इसलिए ये दोनों अपराध एक ही तथ्य पर एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक-दूसरे के "विरोधाभासी" हैं।

    अदालत ने कहा,

    "धोखाधड़ी के लिए, झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करते समय, यानी शुरुआत से ही आपराधिक इरादा आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात में केवल सौंपे जाने का प्रमाण ही पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है। वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में अपराधी किसी व्यक्ति को धोखे से या बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते। परिणामस्वरूप, शिकायत में दोनों अपराध शामिल नहीं हो सकते, जो स्वतंत्र और अलग हों। उक्त अपराध एक ही तथ्यों के समूह में एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वे एक-दूसरे के विरोधी हैं।"

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें एक साधारण लेनदेन, यानी संपत्ति की बिक्री का एक समझौता शामिल है, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ। हालांकि, उसने आठ वर्षों तक बिक्री नहीं की या पैसा वापस नहीं किया। शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात दोनों का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार किया, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान अपील दायर की गई।

    दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2024) 10 SCC 690 के मामले पर आधारित जस्टिस नागरत्ना द्वारा लिखित निर्णय ने विवादित निर्णय रद्द करते हुए यह टिप्पणी की:

    “यह उल्लेख करना उचित है कि यदि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 का मामला यह है कि अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 405 के तहत परिभाषित IPC की धारा 406 के तहत दंडनीय, आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया गया तो उसी समय यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने IPC की धारा 415 में परिभाषित IPC की धारा 420 भारतीय के तहत दंडनीय, धोखाधड़ी का अपराध भी किया।”

    इसके अलावा, आपराधिक विश्वासघात के पहलू पर अदालत ने कहा,

    "विश्वासघात का प्रत्येक कृत्य दंडनीय अपराध नहीं हो सकता, जब तक कि उसे सौंपी गई संपत्ति के कपटपूर्ण दुरुपयोग या हेराफेरी के साक्ष्य न हों।"

    अदालत ने आगे कहा,

    "वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2, IPC की धारा 406 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में विफल रहा है। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 यह दर्शाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि उसने अपीलकर्ता को संपत्ति कैसे सौंपी थी। इसके अलावा, शिकायत में यह भी नहीं बताया गया कि अपीलकर्ता को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया गया या उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया, जिससे विश्वासघात हुआ।"

    धोखाधड़ी के पहलू पर अदालत ने कहा कि यदि शिकायत में यह स्वीकार किया गया कि संपत्ति अपीलकर्ता को सौंपी गई तो धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि धोखाधड़ी के आवश्यक तत्व, अर्थात संपत्ति सौंपने के लिए प्रलोभन, अनुपस्थित है।

    अदालत ने कहा,

    "FIR और शिकायत का गहन अध्ययन करने पर हमें नहीं लगता कि IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध बनता है। हमें नहीं लगता कि इस मामले में किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को देने के लिए कोई धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन दिया गया।"

    तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई।

    Cause Title: ARSHAD NEYAZ KHAN VERSUS STATE OF JHARKHAND & ANOTHER

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