रिश्वत का अपराध उस कार्य के वास्तविक निष्पादन पर निर्भर नहीं, जिसके लिए रिश्वत ली गई, रिश्वत स्वीकार करना ही काफी: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 March 2024 6:19 AM GMT

  • रिश्वत का अपराध उस कार्य के वास्तविक निष्पादन पर निर्भर नहीं, जिसके लिए रिश्वत ली गई, रिश्वत स्वीकार करना ही काफी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी का अपराध उसी क्षण पूरा हो जाता है जब अवैध परितोषण स्वीकार कर लिया जाता है और यह उस वादे के वास्तविक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होता है जिसके लिए रिश्वत मांगी गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायिका में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने वाले विधायक संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत विधायी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 7-जजों की पीठ पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआई/एसपीई) में 1998 के फैसले के खिलाफ एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि सांसद/विधायक विधायी प्रतिरक्षा के हकदार हैं, भले ही उन्होंने विधानमंडल में उनके द्वारा दिए गए वोट या भाषण के मामले में रिश्वत ली हो। पीवी नरसिम्हा मामले में बहुमत के फैसले में यह भी कहा गया कि विधायक केवल तभी अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे यदि वे रिश्वत लेने के बावजूद वोट देने या भाषण देने से इनकार करते हैं।

    पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका दृष्टिकोण "विरोधाभासी" था क्योंकि रिश्वत के मामले में किसी व्यक्ति को कार्य करने से छूट दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "रिश्वतखोरी का अपराध धन स्वीकार करने या धन स्वीकार करने के समझौते पर पूरा होता है। अपराध उस वादे के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है जिसके लिए धन दिया गया है या देने पर सहमति हुई है।"

    अनुचित लाभ की स्वीकृति मात्र से अपराध पूर्ण हो जाता है

    न्यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी का अपराध उसी क्षण पूरा हो जाता है जब अनुचित लाभ स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए, अपराध विधायिका के बाहर हुआ है और इसलिए विधायी विशेषाधिकार उस पर लागू नहीं किए जा सकते।

    फैसले में कहा गया, "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत, कार्य करने के इरादे से अनुचित लाभ प्राप्त करने या एक निश्चित तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए केवल "प्राप्त करना", "स्वीकार करना" या "प्रयास करना" अपराध को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत दी गई है वह वास्तव में किया जाए। प्रावधान का पहला स्पष्टीकरण ऐसी व्याख्या को और मजबूत करता है जब यह स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए "प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्रयास करना" स्वयं एक अपराध होगा। भले ही किसी लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य का पालन अनुचित न रहा हो, इसलिए, किसी लोक सेवक को रिश्वत देने का अपराध अनुचित लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होने से जुड़ा है, न कि उस कार्य का वास्तविक प्रदर्शन जिसके लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।"

    प्रावधान के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि "रिश्वतखोरी का अपराध रिश्वत के आदान-प्रदान पर स्पष्ट होता है और इसके लिए अधिनियम के वास्तविक प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है।"

    कोर्ट ने कहा, "इसी तरह, एक विधायक के रिश्वत लेने के मामले में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सहमत दिशा में वोट करती है...। जिस समय वह रिश्वत स्वीकार करती है, रिश्वत का अपराध पूरा हो जाता है।"

    नीरज दत्ता बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) में 2022 की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा, "परिणामस्वरूप, आधिकारिक कार्य का वास्तविक "करना या न करना" अपराध का घटक हिस्सा नहीं है। यह सब है आवश्यक यह है कि इस तरह की कार्रवाई या चूक के लिए अवैध संतुष्टि को "मकसद या इनाम" के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए - चाहे वह वास्तव में किया गया हो या नहीं, यह अप्रासंगिक है।"

    केस डिटेल: सीता सोरेन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | आपराधिक अपील संख्या 45/2019

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एससी) 185


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