कोलकाता मेट्रो रेल के लिए CEC की अनुमति के बिना पेड़ों को उखाड़ना/रोपना मना: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

23 Oct 2024 4:03 PM IST

  • कोलकाता मेट्रो रेल के लिए CEC की अनुमति के बिना पेड़ों को उखाड़ना/रोपना मना: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को कोलकाता मेट्रो निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के मुद्दे की जांच करने का आदेश दिया। तब तक CEC की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण नहीं किया जाएगा।

    जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन जजों की पीठ वर्तमान में अनुच्छेद 136 के तहत दायर विशेष अनुमति अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने कोलकाता के मैदान क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य को रोकने से इनकार किया, जिसके लिए विक्टोरिया मेमोरियल से सटे क्षेत्र में लगभग 700 पेड़ों को उखाड़ना आवश्यक है।

    हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिकाकर्ता ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को अपना निर्माण कार्य जारी रखने से रोकने तथा स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा करने तथा पेड़ों को प्रत्यारोपित करने की व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की थी।

    20 जून को चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि जनहित को पारिस्थितिकी की सुरक्षा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

    खंडपीठ ने कहा:

    "एक और अनूठा पहलू यह है कि कोलकाता पहला शहर है, जहां पानी के नीचे मेट्रो सुरंग का निर्माण किया गया है और सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है। इसलिए न्यायालय को जनहित को आवश्यक रूप से संतुलित करना होगा। हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं। RVNL द्वारा 03 अप्रैल, 2024 को प्रस्तुत वृक्षारोपण कार्यक्रम को वन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। अन्य शर्तें भी हैं। उपरोक्त के आलोक में याचिकाकर्ता की ओर से यह आरोप लगाना गलत होगा कि कोई उचित वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं है, न ही पेड़ों की कोई पहचान या चिह्नांकन आदि है।"

    सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने दोहराया कि मेट्रो रेल के निर्माण के लिए अधिकारियों की पर्याप्त अनुमति के बिना 923 पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं देते हैं कि मेट्रो रेल का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

    गुप्ता ने कहा कि 923 पेड़ सबसे ऊंचे और सबसे पुराने हैं, उन्होंने केवल 29 पेड़ों के लिए वन विभाग की अनुमति ली है और बाकी के बारे में उनका तर्क है कि वे प्रत्यारोपण की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें परिपक्व पेड़ों को उनके मूल स्थान से नए स्थान पर ले जाना शामिल है।

    गुप्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने यह विचार न करके गलती की कि प्रत्यारोपित पेड़ों की उत्तरजीविता दर काफी कम है। मैदान क्षेत्र में पेड़ों के हमेशा के लिए खत्म हो जाने की संभावना अधिक है। उन्होंने टी.एन. गोदावरमण थिरुमुलपाद बनाम यूओआई (2006) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।

    राज्य के वकील एडवोकेट श्रीसत्य मोहंती ने यह कहते हुए कुछ समय मांगा कि उन्हें अभी इस मामले पर निर्देश नहीं मिले हैं। इस पर जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि राज्य हर दिन परियोजना को आगे बढ़ा रहा है और "उन्हें अब तक निर्देश मिल जाने चाहिए थे।"

    एडवोकेट सौरव सिंह (रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए) ने कहा कि प्रस्तुत प्रतिवाद में उन्होंने उल्लेख किया कि पेड़ों को प्रत्यारोपित किए जाने के कारण अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

    गुप्ता ने तर्क दिया:

    "वे कह रहे हैं कि प्रत्यारोपण के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया जाना चाहिए।"

    जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि भले ही यह प्रत्यारोपण हो, अनुमति की आवश्यकता होगी।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (संघ के लिए) ने याचिकाकर्ता का पुरजोर विरोध किया। उसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।

    उन्होंने कहा:

    "यह कोलकाता की जीवनरेखा के लिए है।"

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि परियोजना जनहित में है और कहा:

    "मैं प्रभावित पक्ष को समझ सकता हूं। यदि कोई जनहित है तो जनहित याचिकाकर्ता को प्रतिकारी हित को संतुष्ट करना होगा।"

    गुप्ता ने उत्तर दिया:

    "मैदान किसी का नहीं है, इसलिए केवल जनता ही प्रभावित है।"

    गुप्ता ने न्यायालय से इस मुद्दे की जांच के लिए समिति गठित करने का अनुरोध किया, क्योंकि किसी भी समिति ने इस मुद्दे पर गौर नहीं किया, जिस पर मेहता ने आपत्ति जताई। कहा कि न्यायालय को अधिकारियों पर भरोसा करना होगा।

    मेहता ने कहा कि 827 पेड़ों को प्रत्यारोपित करने का प्रस्ताव है और 2370 पेड़ों को वनरोपण के लिए प्रस्तावित किया गया। उन्होंने कहा कि 94 पेड़ों को भी प्रत्यारोपित किया जा रहा है।

    गुप्ता ने यह भी कहा कि बॉम्बे में प्रत्यारोपण "विफल अवधारणा" है। उन्होंने पर्यावरणविद् देवी गोयनका का नाम लिया।

    हालांकि, जस्टिस गवई ने कहा:

    "नहीं, वे जीवित रहते हैं।"

    केस टाइटल: कलकत्ता में बेहतर जीवन के लिए एकजुट लोग (सार्वजनिक) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। एसएलपी (सी) संख्या 20499/2024आर

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