यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि केवल महिला अधिकारी ही यौन हिंसा के मामलों को प्रभावी ढंग से संभालेंगी: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
9 July 2024 10:12 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जुलाई) को याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि यौन उत्पीड़न के मामलों को केवल सरकारी अभियोजकों, जांच अधिकारियों और मेडिकल परीक्षकों द्वारा ही संभाला जाना चाहिए, जो महिलाएं हों। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मान लेना अनुचित होगा कि लैंगिक हिंसा के मामलों में पुरुष अधिकारी अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं करेंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट में यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए महिला पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों और सरकारी अभियोजकों को नियुक्त करने के निर्देश देने की मांग की गई।
एडवोकेट मोहम्मद अनस चौधरी याचिकाकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
सीजेआई ने याचिकाकर्ता के इस आधार पर सवाल उठाया कि केवल महिला अभियोजक ही यौन उत्पीड़न के मामलों में कर्तव्यों को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की सामान्य धारणा बनाना गलत होगा और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मुद्दों को लैंगिक रंग देना अनुचित होगा।
उन्होंने आगे कहा,
"हम कैसे कह सकते हैं कि लैंगिक हिंसा से जुड़े मामले में केवल महिला अभियोजक की नियुक्ति की जानी चाहिए? हम यह क्यों मान लें कि महिला अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करने में प्रभावी नहीं होगा, हमारे लिए ऐसी कोई धारणा नहीं है।"
हालांकि, सीजेआई ने कहा कि मांगी गई राहतों की प्रकृति को देखते हुए ऐसे निर्देशों की निगरानी करना एक चुनौती हो सकती है। उन्होंने राहतों को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर मानव संसाधनों की उपलब्धता के मुद्दे पर भी जोर दिया।
सीजेआई ने कहा,
"हम उन निर्देशों की निगरानी कैसे करते हैं? सवाल यह भी है कि उस विशेष जिले में ऐसे डॉक्टर आदि की उपलब्धता है। जहां तक जांच अधिकारियों का सवाल है, प्रावधान मौजूद हैं।"
सीजेआई ने सुझाव दिया,
"मिस्टर चौधरी, आप ऐसा करें, आप विशिष्ट शिकायतों वाले विशिष्ट मामले सामने लाएं और उनसे निपटें। फिर हम देख सकते हैं कि हम क्या विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं।"
वकील को वर्तमान चरण में याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई।
याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतें मांगी गईं:
(1) यौन उत्पीड़न पीड़ितों की मेडिकल जांच करने के लिए जिला सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाए।
(2) यौन उत्पीड़न मामलों में जांच करने के लिए प्रतिवादी को महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाए।
(3) यौन उत्पीड़न मामलों में अदालती कार्यवाही/मुकदमा चलाने के लिए प्रतिवादी को एक महिला लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाए।
(घ) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे।
केस टाइटल: एमडी अनस चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) नंबर 215/2024