'कोई प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सूफी रहनुमा के पार्थिव शरीर को ढाका से भारत लाने की याचिका खारिज की

Shahadat

5 April 2024 1:21 PM GMT

  • कोई प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने सूफी रहनुमा के पार्थिव शरीर को ढाका से भारत लाने की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को सूफी नेता हजरत शाह के पार्थिव शरीर को ढाका, बांग्लादेश से भारत लाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजरत मुल्ला सैयद दरगाह में दफनाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

    यह देखते हुए कि हज़रत शाह पाकिस्तानी नागरिक थे, जिनकी जनवरी 2022 में ढाका में मृत्यु हो गई, अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू करने के लिए कोई प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार शामिल नहीं है। रिट याचिका हजरत मुल्ला सैयद दरगाह द्वारा दायर की गई। स्वर्गीय हजरत शाह 2008 से अपनी मृत्यु तक उक्त दरगाह के सज्जादा-नशीन थे।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हजरत शाह का जन्म और पालन-पोषण प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था और वर्ष 1992 में वे पाकिस्तान चले गए। उन्हें पाकिस्तानी नागरिकता दी गई।

    पीठ ने कहा कि दूसरे देश का नागरिक होने के नाते इस तरह की राहत देने में कानूनी कठिनाइयां हैं।

    आगे कहा गया,

    "इस तरह की याचिका पर विचार करने में कठिनाइयां हैं। हजरत शाह को माना जाता है कि वह पाकिस्तानी नागरिक थे। कोई लागू करने योग्य संवैधानिक अधिकार नहीं है, जिसे याचिकाकर्ता ढाका से उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए लागू कर सके, जहां उन्हें दफनाया गया। इसके अलावा कठिनाइयां भी हैं। उत्खनन से संबंधित मामले में पहले सिद्धांत के रूप में इस अदालत के लिए किसी विदेशी राज्य के नागरिक के शव को भारत में दफनाने के लिए परिवहन का निर्देश देना उचित नहीं होगा।"

    याचिकाकर्ता ने संघ को उनकी आखिरी और अंतिम इच्छा के अनुसार ढाका, बांग्लादेश से भारत के प्रयागराज तक हजरत के नश्वर अवशेषों के परिवहन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट की मांग की।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अरुंधति काटजू ने पीठ को स्पष्ट किया कि 2008 से हजरत शाह, हजरत दरगाह के सज्जादा-नशीन के रूप में चुने जाने के बाद से भारत में थे और उनकी इच्छा थी कि उन्हें वहीं दफनाया जाए। हालांकि, 2022 में ढाका की यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया और उन्हें वहीं दफनाया गया।

    उन्होंने कहा,

    "मैंने उन्हें (सरकार को) बार-बार लिखा है और दो साल से कोई जवाब नहीं आया है।"

    जवाब में सीजेआई ने पूछा,

    "कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका परिवार, दोस्त या अनुयायी कैसे कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि उसे यहीं दफनाया जाए?"

    काटजू ने इस बात पर जोर दिया कि ढाका में हजरत शाह की कब्र की देखभाल ठीक से नहीं की जा रही है और दरगाह के सज्जादा-नशीन होने के नाते उन्हें दरगाह परिसर में दफन होने का पारंपरिक अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि विमान सार्वजनिक स्वास्थ्य नियम 1954 नागरिकों और गैर-नागरिकों के बीच अंतर नहीं करता है।

    सीजेआई ने इससे जुड़ी धार्मिक भावनाओं को स्वीकार करते हुए कहा,

    "हम भावनाओं को समझते हैं लेकिन लागू करने योग्य संवैधानिक अधिकार होना चाहिए।"

    2008 में उन्हें भारत के यूपी के प्रयागराज में स्थित दरगाह 'दरगाह हज़रत मुल्ला सैयद मोहम्मद शाह (रौज़ा/मज़ार)' के सज्जादा-नशीन के रूप में चुना गया, जिसके बाद उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा।

    हज़रत की मृत्यु 2022 में ढाका, बांग्लादेश की यात्रा के दौरान हुई, जहां उन्हें दफनाया गया। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि विदेश मंत्रालय को कई बार सूचित करने के बावजूद सूफी नेता के अवशेषों को वापस लाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया। 2021 में सूफी नेता द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार, उन्होंने यूपी के प्रयागराज में दरगाह में दफन होने की इच्छा व्यक्त की थी।

    केस टाइटल: दरगाह हजरत मुल्ला सैयद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डायरी नंबर- 1449 - 2024

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