BREAKING| Nithari Killings : सुरेंद्र कोली हुए बरी, सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र बची हुई दोषसिद्धि खारिज की
Shahadat
11 Nov 2025 12:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी बचे मामले में सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि खारिज कर दी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ कोली द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक मामले में उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। कोली ने बारह अन्य मामलों में बाद में बरी होने के आधार पर सुधारात्मक याचिका की मांग की थी।
जस्टिस नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोली को आरोपों से बरी किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के 15.02.0211 के फैसले, जिसमें उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था, और 28.10.2014 के आदेश, जिसमें उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी, उनको वापस ले लिया गया और खारिज कर दिया गया। कोली की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सेशन कोर्ट के 13.02.2009 के निर्णय और 11.10.2009 का निर्णय रद्द कर दिया। कोली को निर्देश दिया गया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए।
सुरेंद्र कोली ने सुप्रीम कोर्ट में निठारी हत्याकांड के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सुधारात्मक याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया कि उसे दोषी ठहराने के लिए जिन साक्ष्यों का इस्तेमाल किया गया था, वे बाद में उन अन्य मामलों में भी अविश्वसनीय पाए गए, जिनमें उसे बरी कर दिया गया।
सुधारात्मक याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने टिप्पणी की थी कि यदि दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है तो एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उसे शेष मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि उन सभी में साक्ष्य एक जैसे थे।
इस वर्ष जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निठारी हत्याकांड के अन्य मामलों में उसे और सह-अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपीलों को खारिज करने के बाद उसके खिलाफ यह अंतिम दोषसिद्धि है।
Case Title – Surendra Koli v. State of UP

