सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick की टैक्स याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने के लिए एक सप्ताह का संरक्षण दिया

Praveen Mishra

21 Feb 2025 5:40 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick की टैक्स याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने के लिए एक सप्ताह का संरक्षण दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने आज (21 फरवरी) को कर वसूली मांगों के संबंध में समाचार पोर्टल NewsClick चलाने वाली कंपनी PPK Newsclick Studio Pvt Ltd को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने कंपनी द्वारा अनुच्छेद 32 याचिका दायर को खारिज करते हुए इसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

    चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ 'अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट' पर कर वसूली की मांग के खिलाफ समाचार पोर्टल NEWSCLICK द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    समाचार पोर्टल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ताओं के बैंक खाते में केवल 28 लाख रुपये थे और डिमांड नोटिस 3.6 करोड़ रुपये का है।

    सीजेआई ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए, उन्होंने कहा, "आप उस प्रक्रिया का सहारा क्यों नहीं लेते जो कहती है कि यदि आईटीएटी के समक्ष पहले से ही इसी तरह का कोई मुद्दा लंबित है, तो करदाता एक आवेदन दायर कर आकलन अधिकारी को आईटीएटी के आदेश पर रोक लगाने और इंतजार करने के लिए कह सकता है। आप उस प्रक्रिया का सहारा क्यों नहीं लेते?

    सिब्बल ने जोर देकर कहा, "मेरी रक्षा कौन करेगा? 2 मार्च मेरी समय सीमा है, मेरे व्यवसाय के कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जाएगा।

    सीजेआई ने तब मौखिक रूप से कहा, "हम केवल एक सप्ताह के लिए आपकी रक्षा करेंगे।

    खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए एजेंसी को एक सप्ताह के लिए अंतरिम संरक्षण देने का निम्नलिखित निर्देश पारित किया:

    खंडपीठ ने कहा, ''हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और हम याचिकाकर्ता पर छोड़ते हैं कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जाए। हालांकि, हम याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों पर मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

    हालांकि अलग होने से पहले सिब्बल ने दलील दी कि मौजूदा मामले में आयकर कानून 1961 की धारा 68 लागू नहीं होगी क्योंकि यह बैंकिंग लेनदेन से नहीं बल्कि नकद साख से संबंधित है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी केवल चेक लेनदेन में काम करती है, न कि नकद आदान-प्रदान। उन्होंने विस्तार से बताया:

    "हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे, एस.68 के चेहरे पर यह लागू नहीं होता है- यह एक बैंकिंग लेनदेन है, नकदी से कोई लेना-देना नहीं है और मूल्यांकन मुझे जो मिला है उससे अधिक है! यह प्राप्त सकल राशि से अधिक है। सब कुछ चेक से है- एक भी नकद लेनदेन नहीं है, लेकिन वैसे भी, हम हाईकोर्ट जाएंगे, अगर वे हमें नहीं देते हैं, तो हम वापस आ जाएंगे।

    विशेष रूप से, धारा 68 निर्धारिती के खातों में अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट होने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

    इससे पहले, 9 अगस्त, 2024 को, न्यायालय ने आयकर मांग पर रोक लगाने के लिए NewsClick द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा किया और निर्देश दिया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के समक्ष दायर अपील के निपटान तक, बकाया राशि की आगे की वसूली पर रोक रहेगी। यह आदेश यह देखते हुए पारित किया गया था कि मांग का लगभग 30 प्रतिशत वसूल किया गया है।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आयकर मांग पर रोक लगाने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ न्यूजक्लिक द्वारा दायर याचिका पर उक्त आदेश पारित किया था। 8 जुलाई को कोर्ट ने एसएलपी में नोटिस जारी किया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को ICICI बैंक को एजेंसी के बैंक खातों पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया।

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