NEET-UG | डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार करने वाले IIT निदेशक की ओर से कोई हितों का टकराव नहीं : NTA ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

Shahadat

22 July 2024 11:40 AM IST

  • NEET-UG | डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार करने वाले IIT निदेशक की ओर से कोई हितों का टकराव नहीं : NTA ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा पेश किया। उक्त हलफनामा में स्पष्ट किया गया कि IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी द्वारा कोई हितों का टकराव नहीं है, जिन्होंने चल रहे NEET-UG 2024 मामले में डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार की।

    गौरतलब है कि NEET-UG 2024 परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की मौजूदगी से इनकार करने में संघ ने रिपोर्ट पर भरोसा किया। याचिकाकर्ताओं ने पिछली सुनवाई में तर्क दिया कि IIT मद्रास के निदेशक NTA शासी निकाय का हिस्सा हैं और हितों का टकराव मौजूद है, जिससे रिपोर्ट कम विश्वसनीय हो गई।

    NTA निदेशक बिनोद कुमार साहू द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में एजेंसी ने कहा कि किसी विशेष वर्ष में JEE (एडवांस्ड) आयोजित करने वाले IIT के निदेशक NTA शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं। IIT-मद्रास 2024 के लिए JEE (A) आयोजित करता है।

    हालांकि, NTA ने बताया कि मुख्य कार्य NTA प्रबंध समिति द्वारा संभाले जाते हैं, न कि शासी निकाय द्वारा। शासी निकाय केवल नीति-संबंधी मुद्दों और बजट की मंजूरी से संबंधित है।

    "(बी) निदेशक, IIT मद्रास उपरोक्त प्रावधान के आधार पर सामान्य निकाय के पदेन सदस्य हैं। इस वर्ष JEE (एडवांस्ड) 2024 को IIT मद्रास के निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित करने के लिए सौंपा गया।

    (सी) हालांकि, NTA के सामान्य निकाय की इसके मुख्य कामकाज में कोई भूमिका नहीं है, जो इसके उप-नियमों के तहत प्रबंध समिति को सौंपी गई है।

    (डी) NTA के उप-नियमों के तहत परिभाषित सामान्य निकाय की भूमिका मुख्य रूप से नीति-निर्माण मामलों और बजट आदि की मंजूरी तक ही सीमित है"

    इसके अलावा, NTA ने खुलासा किया कि संबंधित IIT निदेशक ने शासी निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य प्रोफेसर को चुना है। इस नामित व्यक्ति ने दिसंबर 2023 में आयोजित नवीनतम बैठक में भाग लिया।

    NTA ने विशेष रूप से कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाले IIT निदेशक दिसंबर 2022 के बाद से किसी भी NTA आम सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं।

    केस टाइटल: वंशिका यादव बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 335/2024 और संबंधित मामले

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