NEET-UG 2024| सुप्रीम कोर्ट ने NTA द्वारा याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया
Shahadat
15 July 2024 3:34 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष लंबित NEET-UG 2024 मामलों से संबंधित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट के समक्ष NEET परीक्षा को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का बैच दायर किया गया। हालांकि, NTA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को पहले से लंबित मामलों के बैच में ट्रांसफर करने की मांग की।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा की पीठ ने ट्रांसफर याचिकाओं में नोटिस जारी करने और उन्हें चल रहे NEET-UG विवाद से संबंधित प्रमुख मामले वनीशिका यादव बनाम यूओआई के साथ टैग करने पर सहमति व्यक्त की।
सीजेआई ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया,
"नोटिस जारी करें और टैग करें।"
NTA के वकील वर्धमान कौशिक ने भी अदालत से हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया। जिस पर सीजेआई ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर याचिका में नोटिस जारी करता है तो हाईकोर्ट मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।
"ट्रांसफर में हाईकोर्ट सामान्यतः आगे नहीं बढ़ता।"
राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित याचिकाएं, जिनमें नोटिस जारी किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:
1. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाम दुर्गेश राज एवं अन्य, टी.पी.(सी) नंबर 001741 - / 2024
2. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाम तनुजा यादव टी.पी.(सी) नंबर 1735/2024
3. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाम यशस्विनी एवं अन्य, टी.पी.(सी) नंबर 1730/2024
4. आरुषि सिंह बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 449/2024
5. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाम अंशु चौधरी टी.पी.(सी) नंबर 1737/2024
टैग की गई याचिकाओं पर अब गुरुवार को मुख्य बैच के साथ सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ने NTA द्वारा दायर इसी तरह की ट्रांसफर याचिकाओं में भी नोटिस जारी किया। ट्रांसफर की मांग की गई याचिकाओं में ग्रेस मार्क्स दिए जाने के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर नीट से संबंधित कथित पेपर लीक को चुनौती दी गई।
इसके बाद 20 जून को न्यायालय ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक के संबंध में राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर कार्यवाही पर रोक लगा दी और याचिकाओं को मुख्य मामले के साथ टैग कर दिया।
केस टाइटल: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी बनाम दुर्गेश राज और अन्य और अन्य संबंधित मामले